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बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर से हुई थी प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी

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नशे के अवैध कारोबार से अर्जित करीब दो करोड़ की संपत्ति फ्रीज : बिना लाइसेंस चल रहे मेडिकल स्टोर से हुई थी प्रतिबंधित दवाओं की बरामदगी

Kunwar Diwakar Singh

Wed, Oct 14, 2026

रमेश सिंह

रुपईडीहा, बहराइच। नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सक्षम न्यायालय, दिल्ली ने रुपईडीहा के एक मेडिकल स्टोर संचालक और उसके परिजनों के नाम पर दर्ज संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश दिया है। पुलिस के अनुसार इन संपत्तियों का वर्तमान अनुमानित मूल्य करीब दो करोड़ रुपये है। जांच में सामने आया था कि इन संपत्तियों को नशे के अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से खरीदा गया था। रूपईडीहा पुलिस के मुताबिक 30 जून 2026 को रुपईडीहा नगर पंचायत के स्टेशन रोड स्थित बिना लाइसेंस संचालित आदर्श आयुर्वेदिक औषधि स्टोर से अवैध बिक्री के लिए रखी गई कोडीनयुक्त कफ सिरप और डायजापाम जैसी दवाओं की भारी मात्रा बरामद की गई थी। इस मामले में स्टोर संचालक आदित्य कुमार मिश्रा पुत्र कृपाराम मिश्रा, निवासी स्टेशन रोड रुपईडीहा के विरुद्ध थाना रुपईडीहा में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें एनडीपीएस एक्ट, भारतीय न्याय संहिता तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। विवेचना के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि कथित अवैध कारोबार से अर्जित धनराशि से पिछले छह वर्षों में संचालक और उसके परिजनों के नाम पर करीब 56.92 लाख रुपये मूल्य की संपत्तियां खरीदी गई थीं। इन संपत्तियों का वर्तमान अनुमानित मूल्य लगभग दो करोड़ रुपये आंका गया। इसके बाद संपत्तियों को फ्रीज कराने के लिए एनडीपीएस अधिनियम के तहत दिल्ली स्थित सक्षम न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने संबंधित संपत्तियों को फ्रीज करने का आदेश पारित किया है। आदेश के तहत इन संपत्तियों की बिक्री और हस्तांतरण प्रतिबंधित रहेगा तथा उनका उपयोग लागू कानूनी प्रावधानों के अधीन होगा।

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