दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा : 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया
Kunwar Diwakar Singh
Fri, Jul 24, 2026
बहराइच। दुष्कर्म के दोषसिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायाधीश जमाल मोहम्मद अकबर (षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश) द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया। घटना 04.09.2014 की है। जब बालिका बोटनपुरवा से नानपारा के लिए खाते से पैसा निकालने के लिए निकली थी कि रास्ते में विपक्षी अजय कुमार पीड़िता को बहला फुसलाकर भगा ले गया। काफी तलाश की गयी परन्तु पता नहीं चला। थाना मोतीपुर पर मुअसं. 644/2014 धारा 363, 366 भा.द.वि. पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना प्रारम्भ की गयी। मुकदमा न्यायालय पर विचाराधीन चल रहा था। न्यायालय द्वारा बहस व सुनवाई के उपरांत आरोपी अजय कुमार उम्र करीब 32 वर्ष पुत्र सुन्दर लाल निवासी बोटन पुरवा थाना मोतीपुर को 10 वर्ष की कारावास व 50000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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