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: एससीएसटी एक्ट के चार आरोपियों को तीन वर्ष की सजा

बहराइच। न्यायालय द्वारा एससीएसटी एक्ट के मुकदमें में सम्बन्धित आरोपियों को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं 3500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट कविता निगम द्वारा चार अभियुक्तों को सजा सुनाई गई है। आरोपियों ने बीते 30 नवम्बर 2001 को खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में ओंकार व उनके पिता निवासी विलासपुर भगवानपुर कोतवाली देहात के साथ मारपीट व गाली गलौज की थी। मुकदमें में अभियोजन व बचाव पक्ष की जिरह सुनने के बाद अदालत द्वारा गुड्डू, मालती, चद्रिका व ओंकार पुत्रगण कामता प्रसाद निवासी विलासपुर भगवानपुर को सजा सुनाई गई।

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