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शहर के कई प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापेमारी कर लिए नमूने

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नवरात्र पर शुद्धता की जंगः बहराइच में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमारी : शहर के कई प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापेमारी कर लिए नमूने

Kunwar Diwakar Singh

Tue, Oct 13, 2026

कुंवर दिवाकर सिंह

बहराइच। शारदीय नवरात्र को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडी) विभाग ने प्रदेशव्यापी विशेष अभियान ‘शुद्ध ही शुभ है‘ शुरू किया है। इसी क्रम में बहराइच में पयागपुर तहसील और शहर के कई प्रतिष्ठानों पर टीम ने छापेमारी कर नमूने लिए। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई सिर्फ खानापूर्ति है, बाजार में खुलेआम मिलावटी कुट्टू आटा, सिंघाड़ा आटा, साबूदाना और घी बिक रहा है। ऐसे में सवाल है कि शासन का आदेश क्या कहता है और ठोस कार्रवाई क्या होनी चाहिए।

शासनादेश में क्या है?

आयुक्त (एफएसडीए)। उत्तर प्रदेश और जिलाधिकारी के निर्देश पर जारी आदेश के मुख्य बिंदु -

1. विशेष फोकस वाले उत्पादः नवरात्र में व्रत के दौरान उपयोग होने वाले घी, खाद्य तेल, वनस्पति, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, मूंगफली दाना, सेंधा नमक और अन्य फलाहारी सामग्री।

2. अभियान की प्रकृतिः सभी निर्माण, भंडारण और विक्रय केंद्रों की सघन जांच, संदिग्ध उत्पादों की जब्ती और नमूना संग्रह।

3. प्रदेश में अब तक की कार्रवाईरूः बीते दो दिनों में ही प्रदेश भर में 22,642 किलो (22.6 टन) से अधिक मिलावटी सामग्री जब्त की गई है, जिसकी कीमत 1.04 करोड़ रुपये से अधिक है।

मिलावट पर क्या कार्रवाई का प्रावधान है?

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 (एफएसएस एक्ट) के तहत नमूना फेल होने पर लैब रिपोर्ट में असुरक्षित पाए जाने पर 6 महीने से लेकर आजीवन कारावास और 1 लाख से 10 लाख तक जुर्माना। मिसब्रांडिंग और घटिया पर 3 लाख से 5 लाख तक जुर्माना। मौके पर विनष्टीकरणः मानव उपभोग के अयोग्य पाए जाने पर सामग्री मौके पर ही नष्ट। एटा में 1,500 किलो सिंथेटिक पनीर नष्ट कराया गया था। गंभीर अनियमितता पर लाइसेंस निलंबन और एफआईआर

बहराइच में क्या होना चाहिए?

विशेषज्ञों के अनुसार केवल नमूना लेना पर्याप्त नहीं है। प्रत्येक तहसील में मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब की तैनाती, कुट्टू आटा चक्की और किराना दुकानों पर अनिवार्य बिलिंग और सोर्स ट्रेसिंग, व्रत सामग्री बेचने वाले सभी प्रतिष्ठानों का एफएसएसएआई लाइसेंस डिस्प्ले चेक, जनता के लिए टोल-फ्री शिकायत नंबर का प्रचार।

शासन की मंशा पर पानी फेर रहा है खाद्य सुरक्षा विभाग

यदि विभाग शासनादेश के अनुसार सख्ती से कार्रवाई करे तो मुख्यमंत्री की शुद्ध भोजन, स्वस्थ प्रदेश की मंशा पूरी हो सकती है।

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