: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा
Admin
Mon, Aug 12, 2024न्यायालय द्वारा लगाया गया 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड
बहराइच। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हैं। साथ ही साथ 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। मामला थाना जरवलरोड अन्तर्गत 8 सितम्बर 2017 का है। क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका स्टेट बैंक एटीएम कार्ड बनवाने गई थी। वापस न लौटने पर परिजनों द्वारा तलाश की गई। जिस पर बालिका न मिली। पीड़िता की मां द्वारा थाना जरवलरोड पर तहरीर दी गई। जिस पर पुलिस द्वारा धारा 363 के तहत जांच शुरू की। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद पुलिस ने आरोपी निकिल कुमार के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत बीते 30 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत पर विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त आरोपी निकिल कुमार पुत्र प्रताप निवासी मदारपुर थाना जरवलरोड को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में सात माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना पड़ेगा।
चौकी प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल
बहराइच। पुलिस अधीक्षक वृदा शुक्ला द्वारा कानून व्यवस्था के तहत उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। उप निरीक्षक विनय कुमार पाण्डेय वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कोतवाली देहात से प्रभारी चौकी तिकोनी बाग, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी कानूनगोपुरा से थाना दरगाह शरीफ, उप निरीक्षक दीपेंद्र सिंह थाना कोतवाली देहात से प्रभारी चौकी कानूनगोपुरा, उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव थाना सुजौली से प्रभारी चौकी चिलवरिया, उप निरीक्षक अजय प्रताप यादव प्रभारी चौकी चिलवरिया से थाना सुजौली बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन