दुष्कर्म के दोष सिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा : 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Mon, Jul 20, 2026
बहराइच। दुष्कर्म के दोष सिद्ध अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी जमाल मोहम्मद अकबर (षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश) द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया। घटना 16 जुलाई 2020 की है। जहां बालिका के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया था। जिस पर बालिका ने नींद व बी.पी. की गोलियाँ खा लीं, जिससे उसकी तबीयत खराब होने लगी तथा वह बेहोश होने लगी। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल ले जाया गया। जहाँ इलाज के दौरान पीड़िता ने बताया कि विपक्षी शुभम पाण्डेय पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय, निवासी ग्राम सदुल्लापुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी करीब 01 वर्ष से पीड़िता को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म कर रहा था। मना करने पर वह उसे प्रताड़ित करता था। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने अपनी जान देने के लिए दवाइयाँ खा ली थीं। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात में अभियुक्त शुभम पाण्डेय उपरोक्त के विरुद्ध मुअसं. 323/2020 धारा 376 आईपीसी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। न्यायालय द्वारा बहस सुनवाई के उपरांत आरोपी. शुभम पाण्डेय 28 वर्ष पुत्र संतोष कुमार पाण्डेय निवासी ग्राम सदुल्लापुर थाना मोहम्मदपुर खाला जनपद बाराबंकी को दस वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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