अभियुक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर चार माह का सश्रम कारावास की सजा : 12,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Fri, Jul 25, 2025
बहराइच। थाना रिसिया के एनडीपीए एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को दोषसिद्ध कर सजा दिलायी गयी। दिनांक 22.01.2003 को स्थानीय थाना पुलिस टीम द्वारा गश्त व चेकिंग के दौरान अभियुक्त की जामा तलाशी से 600 ग्राम चरस बरामद किया गया था। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक 22.01.2003 को स्थानीय थाना पर मुअसं.- 51/2003 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत सन्तु बंजारा पुत्र झब्बू निवासी तेंदुआ बराव थाना रिसिया के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत विवेचक द्वारा आरोप पत्र 01.02.2003 को न्यायालय में प्रेषित किया गया था। उक्त अभियोग में प्रभारी थाना रिसिया, थाना पैरोकार आरक्षी राजेश यादव, कोर्ट मोहर्रिर म.आ.सौम्या सिंह व विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा द्वारा आपरेशन कन्विक्शन के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें दिनांक 25.07.2025 को न्यायालय तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस एक्ट) द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 04 माह का कारावास व 12,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 07 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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