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नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास : 30,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Fri, Jul 18, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को 10 वर्ष का कारावास व 30,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा द्वारा थाना जरवलरोड को सूचना दी गयी कि दिनाँक 07.09.2023 को समय शाम 03.30 बजे वादी की लड़की (पीड़िता) उम्र करीब 17 वर्ष को विपक्षी अमित पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। काफी खोज बीन किया पर पता नहीं चल सका। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना जरवलरोड में दिनांक-08.09.2023 को दी गयी तहरीर के आधार पर मुअसं. 248/2023 धारा- 363 भादवि के तहत अभियुक्त अमित पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी कमलेश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त अशरफ पुत्र हसमत अली निवासी मेलेरामपुरवा शेखनगांव दा. गंगापुर थाना को. नगर जनपद गोण्डा के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 10.10.2023 को अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भादवि व धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)वी एससी/एसटी एक्ट में प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 27.05.2024 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना जरवलरोड, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी, म.आ. सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का. जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 18.07.2025 को दोषी अभियुक्त अशरफ उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 30,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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