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यौन उत्पीड़न के दोषी को 03 वर्ष के कारावास की सजा : 20,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Aug 28, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो द्वारा नाबालिग से यौन उत्पीड़न करने वाले दोषी को 03 वर्ष के कारावास की सजा व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादिनी मुकदमा द्वारा थाना फखरपुर को सूचना दी गयी कि 23 अप्रैल 2017 को सुबह करीब 06 बजे वादिनी (पीड़िता) के घर पर कोई मौजूद नहीं था। पीड़िता बर्तन धो रही थी तभी विपक्षी सागर पुत्र दुर्जन घर में घुस आया और पीड़िता को पीछे से पकड़ कर उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर विपक्षी वहां से भाग गया। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता द्वारा थाना फखरपुर में 23 अप्रैल 2017 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 610ध्2017 धारा- 452, 354 भादवि के तहत अभियुक्त राम सागर पुत्र दुर्जन उम्र 38 वर्ष निवासी भकला बाजार थाना फखरपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि. प्रबोध कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त राम सागर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र 11 मई 2017 को प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को 19 जुलाई 2017 को विरचित किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 28 अगस्त 2025 को दोषी अभियुक्त राम सागर पुत्र दुर्जन उपरोक्त को 03 वर्ष का कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 03 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी

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