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गैर-इरादन हत्या के दोषी को 07 वर्ष के कारावास की सजा : 11,000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Jul 31, 2025

बहराइच। गैर इरादतन हत्या की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, सत्र न्यायाधीश द्वारा दोषी करार देते हुए 07 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा मिश्रीलाल पुत्र ननकऊ निवासी महेशपुर थाना मोतीपुर द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वादी दिनाँक 13.07.1998 को प्रतिवादी के घर के पास रास्ते में गुमटी लगा लिया था। उसी बात को लेकर प्रतिवादीगण ओढ़े, श्यामलाल, अमृतलाल व शंकर आकर वादी को लाठी से मारने लगे तथा गाली-गुप्ता देने लगे। जिस पर वादी के लड़के तीरथराम व ओमप्रकाश बचाने आये तो प्रतिवादीगण वादी के लड़के को भी मारे-पीटे जिससे काफी चोटें आई हैं। जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में वादी की मौखिक सूचना के आधार पर प्रतिवादीगण के विरुद्ध एनसीआर 113/98 धारा 323, 504 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात विवेचना के दौरान एनसीआर तरमीम कर मुअसं. 117/98 धारा 323, 504, 308 भादवि में परिवर्तित कर पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि.एस.पी. दिवाकर द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण ओढ़े, श्यामलाल एवं शंकर उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 07.09.1998 को धारा 323, 504, 308, 304 भादवि दाखिल किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनाँक 23.01.1999 को आरोपों को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, सत्र न्यायाधीश द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, प्रभारी थाना मोतीपुर, डी.जी.सी. क्रिमिनल गिरीश चन्द्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का. सौरभ त्रिपाठी व म.का. नसरीन फातिमा, थाना पैरोकार का. सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 31.07.2025 को दोषी अभियुक्त श्यामलाल पुत्र ओढ़े उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 11,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 03 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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