ब्रेकिंग

जलस्तर बढ़ने से लगभग आधा दर्जन गांवों का सम्पर्क टूटा

विभागीय अधिकारियों एवं सहकर्मियों में खुशी का माहौल

एक स्वर्ण व दो रजत पदक प्रदान किया गया

आडिटोरियम में लगायी गयी वंदे मातरम प्रदर्शनी का अवलोकन किया

सम्मानित किये गये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिजन

Ad

हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन करावास की सजा : 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Sep 4, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड सेे दण्डित किया। वादी मुकदमा कुँवर किशोर शुक्ला द्वारा 30 मई 2020 को थाना विशेश्वरगंज को लिखित सूचना दी गई कि उसकी बहन सविता देवी की शादी 20 वर्ष पहले ग्राम हरैय्या (डोलकुँआ) निवासी रामकुबेर पुत्र राम धोखे पाण्डेय के साथ हुई थी तथा उसके बच्चे भी थे। वादी के बहनोई रामकुबेर के अवैध सम्बन्ध के चलते जब वादी की बहन इसका विरोध करती थी तो रामकुबेर उसे जान से मारने की धमकी देता था तथा उसे मारता-पीटता था। इसी बात को लेकर 30 मई 2020 को सुबह करीब 07 बजे रामकुबेर ने वादी की बहन सविता देवी को कुल्हाड़ी से मार दिया। जिससे मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। जिसके सम्बन्ध में थाना विशेश्वरगंज में 30 मई 2020 को मुअसं 132/2020 धारा 302 भा.द.वि. के तहत रामकुबेर उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक अशोक कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त रामकुबेर के विरुद्ध आरोप-पत्र 11 जून 2020 को प्रेषित कर न्यायालय द्वारा 05 मार्च 2021 को आरोपों को विरचित किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 04 सितम्बर 2025 को दोषी अभियुक्त रामकुबेर को आजीवन कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें