यौन उत्पीडन के दोषी को 03 वर्ष के कारावास की सजा : 6,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Wed, Aug 13, 2025
बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वारा नाबालिग से यौन उत्पीडन करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 6,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादिनी मुकदमा द्वारा थाना कोतवाली नगर को सूचना दी गयी कि वादिनी की लड़की (पीड़िता) जो दोपहर के समय कोचिंग से घर वापस आ रही उसकी लडकी को अभियुक्त ने दबोच लिया और अश्लील हरकत करने लगा। चिल्लाने पर उसे मारापीटा और भाग गया। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना कोतवाली नगर में दिनांक-16.04.2024 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 244/2022 धारा-354(ए),323 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त इरशाद पुत्र जर्रार निवासी नाजिरपुरा थाना कोतवाली नगर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिसोदिया द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त इरशाद पुत्र जर्रार निवासी नाजिरपुरा थाना कोतवाली नगर के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 22.08.2022 को प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 05.11.2022 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा प्रभारी थाना को. नगर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का. विमल कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-13.08.2025 को दोषी अभियुक्त इरशाद उपरोक्त को 03 वर्ष का कारावास व 6,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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