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नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा : 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Jul 31, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी. प्रथम द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले दोषी को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। बालिका की मां द्वारा थाना कैसरगंज को सूचना दी गयी कि दिनाँक 14.12.2008 को समय सायं करीब 05-06 बजे जब वह अपने लड़के के साथ हरनी चौराहा अपने अन्य दो लड़कों जो कि चण्डीगढ़ में मजदूरी करते हैं, से फोन पर बात करने आई हुई थी। नाबालिक पुत्री (पीड़िता) उम्र लगभग 10 वर्ष घर पर मौजूद थी। विपक्षी उसी समय मौका पाकर घर गया तथा उसकी पुत्री के साथ जबरन दुष्कर्म किया। जिसके सम्बन्ध में बालिका की मां द्वारा थाना कैसरगंज में दिनांक-15.12.2008 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 756/2008 धारा-376 भादवि के तहत अभियुक्त विक्रम उर्फ खरचू पुत्र गोबरे निवासी गोबरेपुरवा दा. उसरा, थाना कैसरगंज के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. रामायण यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त विक्रम उर्फ खरचू उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 27.01.2009 को प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 08.10.2013 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी आनन्द शुक्ला, अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.-प्रथम द्वारा प्रभारी थाना कैसरगंज, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, डी.जी.सी. क्रिमिनल गिरीश चन्द्र शुक्ला तथा कोर्ट मोहर्रिर म.का.पवन रेखा व थाना पैरोकार का. अमरेन्द्र कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 31.07.2025 को दोषी अभियुक्त विक्रम उर्फ खरचू उपरोक्त को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 40,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 04 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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