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हत्याभियुक्त को 07 वर्ष कारावास की सजा : 16,500 व 1500-1500 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Tue, Sep 2, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर इरादतन हत्या के दोषी एक अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 16, 500 रूपये के अर्थदण्ड व दो अभियुक्तों को 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 1500-1500 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादिनी मुकदमा इन्द्रासन की मौखिक तहरीर (घनश्याम तिवारी द्वारा लिखित) के आधार पर उसकी लड़की बीना बीड़ी लेने गयी थी। वापस आते समय खेलावन की लड़की बन्टी ने नदी में नहाने के लिए बुलाया, मना करने पर पानी में धक्का दे दिया। लड़की ने घर पर आकर जब यह बात बतायी तो वादिनी के पति सीताराम खेलावन के दरवाजे इस बात की शिकायत करने गये परन्तु वह लोग झाऊ काटने खेत गये थे। शाम करीब 7-8 बजे विपक्षीगण पृथ्वीराज बल्लम लेकर, खेलावन व दुलारी लाठी लेकर वादी के दरवाजे पर आये और गाली गलौज करने लगे। मना करने पर वादिनी के पति को मारापीटा जिससे गम्भीर चोटें आईं और उनकी मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना जरवलरोड में 23 सितम्बर 1999 को मुअसं. 303/1999 धारा 323, 324, 304, 504 भा.द.वि. के तहत खेलावन पुत्र सुकई यादव, दुलारी पत्नी खेलावन, पृथ्वीराज पुत्र खेलावन निवासीगण ग्राम बहरामपुर थाना जरवलरोड के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. रामकिशुन द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण खेलावन, दुलारी, पृथ्वीराज उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र 26 अक्टूबर 1999 को प्रेषित कर न्यायालय द्वारा दिनाँक 15.09.2011 को आरोपों को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 01 सितम्बर 2025 को दोषी अभियुक्तों पृथ्वीराज को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 16,500 के अर्थदण्ड तथा खेलावन व दुलारी को 01-01 वर्ष का साधारण कारावास व 1500- 1500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त पृथ्वीराज को अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास, पृथ्वीराज, खेलावन व दुलारी को अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 07-07 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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