ब्रेकिंग

जलस्तर बढ़ने से लगभग आधा दर्जन गांवों का सम्पर्क टूटा

विभागीय अधिकारियों एवं सहकर्मियों में खुशी का माहौल

एक स्वर्ण व दो रजत पदक प्रदान किया गया

आडिटोरियम में लगायी गयी वंदे मातरम प्रदर्शनी का अवलोकन किया

सम्मानित किये गये स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी परिजन

Ad

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा : 25,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Sat, Aug 30, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वारा नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 25 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादिनी मुकदमा द्वारा थाना पयागपुर को सूचना दी गयी कि वादिनी की लड़की मेरे गाँव में ही घर बना कर रहती है। जिसकी लड़की (वादिनी की नातिन-पीड़िता) 05 अक्टूबर 2021 को कालेज पढ़ने गयी थी परन्तु वापस नहीं आई। काफी तलाश के बाद भी नहीं मिली। वादिनी की नातिन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा थाना पयागपुर में 06 अक्टूबर 2021 को तहरीर दी थी। जिसके आधार पर मुअसं. 382/2021 धारा 363 भादवि के तहत अज्ञात पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचनाधिकारी क्षेत्राधिकारी आर.के. सिसोदिया द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त प्रकाश में आये अभियुक्त गोविन्द प्रसाद कश्यप पुत्र स्व. राम मिलन कश्यप निवासी ककन्धू थाना सोनवा जनपद श्रावस्ती, वर्तमान पता सेवढ़ा थाना पयागपुर जनपद बहराइच के विरुद्ध धारा 363, 376 भा.द.वि., 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(वी) ए एससीएसटी एक्ट आरोप-पत्र 06 जनवरी 2022 को प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को 29 मार्च 2022 को विरचित किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप शनिवार को दोषी अभियुक्त गोविन्द प्रसाद कश्यप उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 25,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 02 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें