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: यौन उत्पीड़न विषय पर कार्यशाला का आयोजन

महिला जवानों को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में दी गई जानकारियां
बहराइचं। 59वी वाहिनी सशस्त्र सीमा बल नानपारा के प्रागण में महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उप कमांडेंट हिमाशु दुबे 59वीं वाहिनी के तत्वाधान में किया गया। जिसमे उप कमांडेंट द्वारा वाहिनी के जवान महिला कर्मियों को यौन उत्पीड़न अधिनियम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए उप कमांडेंट हिमांशु दुबे ने जवान महिला कर्मियों को अवगत कराया कि यह अधिनियम लोक सभा में 3 सितम्बर 2012 तथा राज्य सभा में 26 फरवरी 2013 को पारित हुआ और 23 अप्रैल 2013 को इसे अधिसूचित किया गया। यह अधिनियम इस बात को वैधता प्रदान करता है कि यौन उत्पीड़न के चलते संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 के तहत महिलाओं को हासिल समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। इन अनुच्छेदों के अंतर्गत न्याय के समक्ष समानता का प्रावधान किया गया है तथा धर्म, जाति, नस्ल, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। जिससे कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करता है और यौन उत्पीड़न रोकथाम और निवारण का प्रावधान करता है। कार्यक्रम के दौरान उप कमांडेंट शेखर बजाज, डॉ. विकास कुमार सिंह उप कमांडेंट (पशु चिकित्सक), गौतम शर्मा सहायक कमांडेंट, निरीक्षक (प्रशासन) मदन लाल एवं 59वीं वाहिनी के समस्त महिला कार्मिक उपस्थित रहे।

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