आठ वर्ष पुराने चोरी के मुकदमे में दोष मुक्त हुआ अभियुक्त : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधीनस्थ लीगल एड डिफेन्स काउंसिल की प्रेरणादायक सफलता
Kunwar Diwakar Singh
Wed, Jul 29, 2026
बहराइच। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के सचिव विनोद कुमार ने बताया कि लीगल एड डिफेन्स काउंसिल, बहराइच में कार्यरत असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल के पद पर नियुक्त रिषभ पाठक द्वारा 8 वर्ष पुराने चोरी के मुकदमे में अभियुक्त प्रदीप सोनी के वाद अपराध संख्या 02/2018 धारा 379 एवं 411 भारतीय दण्ड संहिता की प्रभावी एवं निशुल्क पैरवी के परिणामस्वरूप ए.सी. जे.एम., जनपद न्यायालय सुश्री प्रिया कुमारी रॉय द्वारा 27 जुलाई को पारित निर्णय में अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त करार दिया गया। अभियुक्त ने दोषमुक्त होने पर श्री पाठक एवं न्यायालय का बहुत आभार जताया एवं न्याय व्यवस्था में अपने विश्वास को और दृढ़ होना बताया। उल्लेखनीय है कि वाद के विचारण के दौरान न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयान एवं अभिलेखों का विस्तृत परीक्षण किया। न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया।
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