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मृतका सुमन पति के विरूद्ध चल रहे हत्या के मुकदमें में थी अहम गवाह : अपनी 03 बच्चियों व पत्नी को नदी में फेंक कर हत्या करने वाला पति गिरफ्तार

Kunwar Diwakar Singh

Wed, Aug 20, 2025

बहराइच। मुकदमें में सजा से बचने व अपने भाई की सम्पत्ति पाने की लालच में में पति ने पत्नी व तीन बच्चियों को नदी में फेंक कर हत्या कर दी थी। थाना मोतीपुर पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त को गायघाट पुल से गिरफ्तार कर जेल रवाना किया। थाना मोतीपुर पुलिस को वादिनी रमपता पत्नी राम कैलाश निवासी चौधरीगांव थाना मोतीपुर द्वारा सूचना दी गयी कि उसकी बेटी सुमन व 03 नातिन नन्दिनी, अंशिका व लाडो को उसका दामाद अनिरुद्ध कुमार पुत्र दौलतराम निवासी ग्राम रमईपुरवा दा. पकड़िया दीवान थाना मोतीपुर अपने साथी के साथ मिलकर जान से मारने के लिए कहीं गायब कर दिया। सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा 19 अगस्त को मुअसं. 415/2025 धारा- 140(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया था। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु पुलिस टीम गठित कर पुलिस अधीक्षक द्वारा सख्त निर्देश दिये गये थे। जिसके क्रम में अपहृताओं की तलाश व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे थे। इसी क्रम में मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना पर अभियुक्त अनिरुद्ध को गायघाट पुल के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त से उसकी पत्नी व उसकी बच्चियों के बारे में कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि मैं अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर बीते 14 अगस्त को अपनी पत्नी व बच्चियों को उसके मायके से बुलाकर कस्बा मिहींपुरवा से अपने साथ थाना खमहरिया जनपद खीरी ले जाकर शारदा नदी के पुल से सभी को धक्का देकर नदी में फेक दिया था। जिस पर अभियुक्त की निशानदेही पर घटनास्थल के निकट शारदा नदी के किनारे झाड़ियों से मृतका सुमन व मृत बच्चियों का कपड़ा व एक बच्ची की छोटी जूती व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभियुक्त अनिरूद्ध कुमार द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वर्ष 2018 में अपने भाई संतोष कुमार की हत्या कर दी गयी थी। जिसमें अनिरूद्ध कुमार व उसके साथियों के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग विचाराधीन है। भाई की हत्या के पश्चात अनिरुद्ध द्वारा अपने भाई की विधवा पत्नी को डरा-धमकाकर अपने साथ रखता था जिससे अभियुक्त अनिरुद्ध की दो बेटियां अंशिका व लाडो थी। मृतका सुमन जो कि अभियुक्त अनिरूद्ध कुमार के विरूद्ध चल रहे पूर्व हत्या के मुकदमें में अहम गवाह थी। मुकदमे में सजा से बचने व अपने भाई की संपत्ति पाने के लिए अभियुक्त अनिरुद्ध ने उक्त घटना को अंजाम दिया। पुलिस द्वारा अभियुक्त से पूछताछ व बरामदगी के आधार पर मुअसं. 415/2025 धारा 140(1) बी.एन.एस. में धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. की बढोत्तरी करते हुये गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को बरामद माल के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु रवाना किया गया। गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष मोतीपुर आनन्द कुमार चौरसिया, उप निरीक्षक शोभनाथ यादव, हे.का.संतोष भारती, हे.का.रविन्द्र नाथ मौर्या, का.नितेश सिंह, का.देवेन्द्र मिश्रा शामिल रहे।

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