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गैर इरादतन हत्या के चार दोषियों को 05-05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा : 5000-5000 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Mon, Aug 25, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर इरादत हत्या के दोषी अभियुक्तों को 05-05 वर्ष का कठोर करावास व पांच-पांच हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल द्वारा वादी मुकदमे के भाई को लाठियों से मारकर गिरा दिया था। तभी वादी मुकदमा व उसका भाई हल्ला-गुहार मचाते हुए बचाने के लिए दौडे तभी उपरोक्त लोगों ने उन्हे भी लाठियों से मारा पीटा। वादी मुकदमा के भाई को काफी चोटे आयी थी। जिससे वह रुक-रुक कर बेहोश हो जाता है। जिसके सम्बन्ध में थाना मोतीपुर में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर 02 अक्टूबर 2000 को मुअसं. 316/2000 धारा 308/34 भा.द.वि. के तहत छांगुर पुत्र उदित, अवधेश पुत्र छागुर, राजेश पुत्र छागुर व कोमल पुत्र चन्द्रकेश निवासीगण वहेलियापुरवा दा. चांदाझार थाना मोतीपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. गिरीशचन्द्र पाण्डेय द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित कर न्यायालय द्वारा 12 मार्च 2009 को आरोपों को विरचित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद सत्र न्यायाधीश द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, प्रभारी थाना मोतीपुर, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर म.का. ज्योति शर्मा थाना पैरोकार का. सत्यम मिश्रा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 25 अगस्त 2025 को दोषी अभियुक्तगण छांगुर, अवधेश, राजेश व कोमल उपरोक्त को 05-05 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5000-5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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