उर्वरक की ओवर रेटिंग व कालाबाजारी पर होगी दण्डात्मक कार्रवाईः डीएम : जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव को दिये निर्देश
Kunwar Diwakar Singh
Mon, Jun 23, 2025
बहराइच। खरीफ फसलों की बुआई, रोपाई के समय नत्रजनिक एवं फास्फेटिक उर्वरकों की मांग में वृद्धि के दृष्टिगत असामाजिक तत्वों द्वारा उर्वरकों की ओवर रेटिंग, अन्य उत्पादों की टैगिंग रोकने, कालाबाजारी, जमाखोरी, अनुदानित उर्वरकों का व्यवसायिक प्रयोग तथा सीमा से लगे क्षेत्रों में उर्वरकों की तस्करी की संभावना को न्यून करने तथा जिले के कृषकों को उनकी जोतबही, खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषित भूमि एवं बोई जाने वाली फसलों की निर्धारित संस्तुतियों के अनुसार पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरकों की बिक्री सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मोनिका रानी द्वारा जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव को निर्देश दिये गये हैं कि उर्वरक वितरण कार्य का नियमित रूप से अनुश्रवण करते हुए बिक्री केन्द्रों का स्थलीय निरीक्षण एवं स्टाक का भौतिक सत्यापन कर किसानों को नत्रजनिक एवं फास्फेटिक उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित करायें। डीएम ने निर्देश दिया है कि यूरिया, डी.ए.पी. व एन.पी.के. काम्प्लेक्स एवं एम.ओ.पी. की निर्धारित अधिकतम खुदरा मूल्य दर के अन्तर्गत बिकी सुनिश्चित करायी जाये। यदि कोई उर्वरक विक्रेता अधिकतम खुदरा मूल्य दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बिकी करता हुआ पाया जाये तो सुसंगत धाराओं में कठोर कार्यवाही की जाय। उर्वरकों की आपूर्ति, उपलब्धता एवं वितरण की जनपद स्तरीय समिति के द्वारा साप्ताहिक बैठक आयोजित कर नियमित रूप से समीक्षा भी की जाये। डीएम ने कहा है कि यदि कोई थोक अथवा फुटकर उर्वरक विक्रेता मुख्य उर्वरकों यथा यूरिया, डीएपी, एनपीके काम्प्लेक्स, एम.ओ.पी. एवं एस.एस.पी. के साथ अन्य को भी खरीदने हेतु बाध्य करता है तो उसके विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही की जाय। डीएम ने जिला कृषि अधिकारी व ए.आर. को-आपरेटिव को निर्देश दिया है कि ऐसे उर्वरक विक्रेताओंध्असामाजिक तत्वों, जो अवैध गतिविधियों यथा जमाखोरी, कालाबाजारी जमाखोरी रोकने के लिए प्रभावी कार्रवाई की है।
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