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धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों व समूहों पर कसे नकेल : अपराध गोष्ठी में की महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा

Kunwar Diwakar Singh

Mon, Sep 1, 2025

कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर किया भ्रमण

असंतुष्ट फीडबैक को कम करने के सम्बन्ध में दिए आवश्यक दिशा निर्देश

पुलिस लाइन परिसर का भ्रमण कर प्रशिक्षण की गुणवत्ता व व्यवस्थाओं की समीक्षा की

बहराइच। आगामी त्यौहारों गणेश विसर्जन, बारावफात के दृष्टिगत पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन रेंज गोण्डा अमित पाठक द्वारा जनपद का भ्रमण किया गया। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ पुलिस लाइन में चल रहे रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण का निरीक्षण किया गया। प्रशिक्षणरत आरक्षियों के साथ बैठक कर उनको कर्तव्य, अनुशासन व पुलिसिंग के मूल सिद्धांतों का पाठ पढ़ाया गया। प्रशिक्षुओं को कर्तव्यनिष्ठा, अनुशासन एवं सेवा भावना के साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर बेहतर पुलिसकर्मी बनने हेतु प्रेरित भी किया गया। प्रशिक्षुओं से संवाद कर उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी ली गई एवं उनके समाधान हेतु संबंधित अधिकारियों, आरटीसी प्रभारी को निर्देशित किया गया। साथ ही प्रशिक्षण की आधारभूत सुविधाओं यथा कंप्यूटर कक्ष, लाइब्रेरी, आवासीय सुविधाओं, भोजनालय, शौचालय आदि का निरीक्षण कर साफ-सफाई इत्यादि का जायजा लिया गया। तदोपरान्त पुलिस महानिरीक्षक द्वारा पुलिस अधीक्षक के साथ रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त प्रभारी निरीक्षक, थानाध्यक्ष, प्रतिसार निरीक्षक, विभिन्न शाखाओं के शाखा प्रभारी उपस्थित रहे। गोष्ठी में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गये। चोरी, नकबजनी, लूट आदि अपराधों की सूचना मिलने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अविलम्ब अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा फर्जी, कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि बनाकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोहों, समूहों के बारे में जानकारी कर उन पर नकेल कसने हेतु निर्देशित किया गया। विवेचकों को साइबर अपराधों की विवेचनाओं के सम्बन्ध में साइबर प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु बताया गया। सभी थाना प्रभारियों को टॉप-10 एचएस, माफिया के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा थानाक्षेत्रों के अराजक तत्वों, शान्ति व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

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