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: न्यायालय ने सुनाई दुष्कर्मी को 20 वर्ष की सजा

बहराइच। नाबालिग बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है तथा एक लाख पांच हजार रूपये जुर्माना भी किया गया है। साथ ही साथ पीड़ितों से मारपीट करने के मामले में दो अभियुक्तों को एक-एक साल की सजा व पांच-पांच हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामला थाना हरदी का है। जहां बीते 25 नवम्बर 2024 को 376 (3)/506 व 3/4 (2) पाक्सों एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जिसमें प्रमोद पुत्र लेखराम निवासी मक्कापुरवा परसोहना को मुख्य आरोपी बनाया गया था। जबकि हरी पुत्र मुरली व लेखराम पुत्र लाल बहादुर को पीड़ितों से मारपीट कर अभियुक्त को छुडाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में सुनवाई करते हुए पाक्सो न्यायालय एसएसजे वरूण मोहित निगम द्वारा अभियुक्त प्रमोद पुत्र लेखराम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख 5 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जबकि हरि पुत्र मुरली व लेखराम पुत्र लाल बहादुर को पीड़िता के परिजनों से मारपीट करने के मामले में एक-एक वर्ष के कारावास व पांच-पांच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।

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