: न्यायालय ने दुष्कर्म आरोपी को 20 वर्ष के कारावास की सुनाई सजा
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Thu, Nov 30, 2023बहराइच। आपरेशन कनविक्शन के तहत थाना खैरीघाट पुलिस की प्रभावी पैरवी पर अभियुक्त बडकऊआ उर्फ अब्दुल कादिर को न्यायालय ने 20 वर्ष का कठोर कारावास व रुपए 100000 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महसी के निर्देशन में थाना खैरीघाट से सम्बन्धित अभियोग जो वादी बाउर पुत्र संतलाल की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। दिनांक 02.08.2014 को स्थानीय थाना पर वादी द्वारा तहरीर देकर ’थाना खैरीघाट द्वारा मुअसं. 538/2014 धारा 307,366,376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट व 3(2) (वी) एससीएसटी एक्ट बनाम बड़कऊआ उर्फ अब्दुल कादिर पुत्र मो.हनीफ निवासी सराय मेहराबाद थानां रामगांव के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 23.09.2014 को न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी खैरीघाट, पैरोकार खैरीघाट का संजय कुमार व एव डीजीसी एस.पी.सिंह द्वारा ‘‘आपरेशन कनविक्शन‘‘ के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें 30 दिसम्बर को न्याया. विशेष न्यायाधीश द्वारा अभि. उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 20 वर्ष का कठोर कारावास व 100000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास व धारा 366 के अंतर्गत 05 वर्ष के सश्रम कारावास व 7000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति मे 04 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
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