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: 50 वाहनों का किया गया चालान

बहराइच। जिलाधिकारी मोनिका रानी व पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में शुक्रवार को परिवहन व पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से अवैध संचालित वाहनों के विरूद्ध अभियान चलाया गया। जिसके अन्तर्गत 50 वाहनों के विरूद्ध चालान/बंदी की कार्रवाई की गई। उक्त अभियान नियमित रूप से संचालित किया जायेगा। जिससे अवैध संचालित वाहनों पर पूर्णतया अंकुश लगाया जा सके।

मारपीट में सगे भाईयों को 14 वर्ष बाद हुई सजा
खेत में बकरे चरने पर की थी पिटाई
बहराइच। मारपीट के आरोपी दो सगे भाइयों को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही आरोपियों पर 11,600 रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 14 वर्ष पुराना है। बीते 1 फरवरी 2010 को थाना खैरीघाट अन्तर्गत बख्तावरपुरवा दलजीतपुरवा निवासी जगसेन सिंह पुत्र नगेसर सिंह के धनियां के खेत में ओंकार सिंह व त्रिभुवन सिंह तथा दलबीर सिंह के बकरे चर रहे थे। जिस पर नगेसर सिंह द्वारा विरोध जताया गया। जिसके चलते आरोपियों ने उनकी लाठी, डण्डों से पिटाई करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी। मामले में जगसेन सिंह द्वारा दी गई तहरीर पर थाना खैरीघाट में मुअसं. 159/10 धारा 323, 504, 506 के तहत ओंकार सिंह, त्रिभुवन सिंह व दलबीर सिंह के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना उपरान्त धारा 304 की बढ़ोत्तरी की गई थी। मुकदमा न्यायालय एसएसजे तृतीय की अदालत में विचाराधीन था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय द्वारा आरोपी ओकार सिंह व त्रिभुवन सिंह पुत्रगण दलबीर सिंह को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाते हुए 11,600 रूपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

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