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: धोखाधड़ी कर महिला के खाते से लाखों की नगदी निकालने वाला बीसी संचालक गिरफ्तार

खैरीघाट पुलिस द्वारा दो साल बाद की गई गिरफ्तारी
बहराइच। धोखाधड़ी कर बैंक से 2 लाख 80 हजार रूपये निकालने वाले आरोपी बीसी संचालक को दो साल बाद खैरीघाट पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ज्ञातव्य हो कि थाना खैरीघाट अन्तर्गत इमामगंज निवासी अमित सोनी पुत्र लल्लन सोनी 35 वर्ष बैंक के बगल में बीसी चलाते थे। अप्रैल 2022 को अमित सोनी द्वारा क्षेत्र की ही महिला फूलमती के खाते से फर्जी तरीके से अंगूठा लगवाते हुए बैंककर्मियों से मिलीभगत कर उसके खाते से 2 लाख 80 हजार रूपये निकाल लिया था। महिला फूलमती द्वारा स्थानीय थाने पर दी गई तहरीर के आधार पर मुअसं. 345/22 धारा 419, 420, 409 के तहत अमित सोनी के विरूद्ध मामला दर्ज किया गया था। थानाध्यक्ष खैरीघाट संजय कुमार सिंह ने बताया कि धोखाधड़ी के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

सास व बहू पर देवर ने किया जानलेवा हमला, हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल
महसी, बहराइच। युवक द्वारा अपनी भाभी व उसकी बहू को बांके से हमला कर घायल कर दिया गया। हमले के चलते सांस-बहू दोनों घायल हो गई। जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया। जहां हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने सास व बहू को मेडिकल कालेज लखनऊ रिफर कर दिया। घटना थाना हरदी अन्तर्गत खमरिहा शुक्ल की है। जहां रामकुमार की पत्नी शांतिदेवी अपनी बहू रेनू देवी पत्नी दिनेश कुमार के साथ घर पर मौजूद थी। शांतिदेवी के पति रामकुमार व उनका बेटा दिनेश कर्नाटक प्रदेश में नौकरी करते है। महिला शांति ने गांव में चल रहे समूह से कुछ रूपये कर्ज ले रखा था। जिसका महींनेवार किस्त अदा करती थी। किस्त वसूली के सिलसिले में समूह के कुछ लोग उसके घर पहुंचे थे। जिसका महिला शांतिदेवी के देवर दयाराम शुक्ला ने विरोध जताते हुए उनके पति से फोन पर शिकायत कर दी थी। जिस पर शांति ने दयाराम के घर पहुंचकर विरोध जताया। विरोध के चलते खफा दयाराम ने उस पर बांके से हमला कर घायल कर दिया। हमले के चलते हाथ व चेहरे पर कई जगह चोटे आई। महिला की बहू रेनू जब बचाने दौड़ी तो उस पर भी दयाराम ने हमला कर दिया। हमले के चलते दोनों घायल हो गई। शहर के मेडिकल कालेज में प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया। पुलिस ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर हमले में प्रयोग किया गया बाका बरामद कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जायेगी।

नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा
न्यायालय द्वारा 50 हजार रूपये का लगाया गया अर्थदण्ड
मुकदमें की पैरवी आपरेशन कन्विक्शन के तहत करने के चलते आरोपी को जल्द सजा मिल सकी
बहराइच। मासूम बालिका के दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। ज्ञातव्य हो कि थाना रूपईडीहा अर्न्तगत एक गांव निवासिनी महिला जून 2022 में अपनी सात वर्षीय नाबालिग पुत्री के साथ अपनी बहन के गांव शादी समारोह में सुजौली गई हुई थी। 30 जून को अपनी नाबालिग पुत्री को अपनी बहन के घर छोड़कर अपने घर वापस आ गई थी। जिस पर गांव के ही एक युवक द्वारा उसकी नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। बालिका की मां की तहरीर पर थाना रूपईडीहा में मुअसं. 232/22 धारा 376एबी व 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत लुकई उर्फ अजमत अली पुत्र मोहब्बत अली निवासी ग्राम सुजौली थाना रूपईडीहा के विरूद्ध दर्ज किया गया था। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक श्रीधर पाठक द्वारा विवेचना उपरांत आरोपी लुकई के विरूद्ध मात्र 22 दिन में ही आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। मुकदमा न्यायालय पाक्सो एक्ट के जज दीप कांत मणि के अदालत में विचाराधीन था। मुकदमें में बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष की बहस सुनने के उपरांत शुक्रवार को अभियुक्त लुकई उर्फ अजमत अली को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष की सजा सुनाई गई है तथा 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

बालिका भगाने का आरोपी गिरफ्तार
बहराइच। जरवलरोड पुलिस द्वारा बालिका को भगाने के आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी जरवलरोड बृजराज प्रसाद ने बताया कि मुअसं. 120/24 धारा 363, 366 से सम्बन्धित अभियुक्त मोनू उर्फ अजमल पुत्र सिरताज निवासी वीरपुर थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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