: दुष्कर्म मामले में दोष सिद्ध पाये जाने पर न्यायालय ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सुनाई सजा
Admin
Wed, Oct 18, 202375000 के अर्थदण्ड से किया दण्डित
अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास
बहराइच। न्यायालय ने दुष्कर्म मामले में दोषसिद्ध पाये जाने पर पाक्सों एक्ट के अन्तर्गत ननकुन्ना पुत्र कल्लू निवासी टिकुरी थाना बौडी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 75000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा के निर्देशन में जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी महसी के निर्देशन में थाना रामगांव से सम्बन्धित अभियोग जो वादी जगन की पुत्री के साथ दुष्कर्म के संबंध में पंजीकृत कराया गया था। बीते 16 जनवरी 2014 को स्थानीय थाना पर वादी द्वारा तहरीर सूचना देकर ’थाना रामगांव द्वारा मुअसं. 120/2014 धारा 363, 366, 376 भादवि, 3/4 पोक्सो एक्ट बनाम ननकुन्ना पुत्र कल्लू निवासी टिकुरी थाना बौडी के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र 15 जुलाई 2015 को न्यायालय भेज दिया गया था। उक्त अभियोग की प्रभारी रामगांव, पैरोकार रामगांव का. अभिमन्यु कुमार व एडीजीसी एस.पी.सिंह द्वारा ‘‘आपरेशन कनविक्शन‘‘ के आदेश के क्रम में प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें मंगलवार को न्याया. विशेष न्यायाधीश द्वारा उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 75000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, धारा 363 के अंतर्गत 03 वर्ष के सश्रम कारावास व 5000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने की स्थिति मे 03 माह का अतिरिक्त कारावास व धारा 366 के तहत 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 7000 अर्थदंड से दडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने मे 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन