: आखिर किसके दबाव में 23 आरक्षियों के स्थानान्तरण हुए निरस्त
Admin
Thu, Aug 1, 2024बहराइच। पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला द्वारा बीते दिनों कई आरक्षियों के कार्य क्षेत्र में बदलाव करते हुए उन्हें थानांे से पुलिस लाइन भेज दिया गया था। गुरूवार को स्थानान्तरित आरक्षियों में से 23 आरक्षियों का स्थानान्तरण निरस्त कर उन्हें पूर्व की तैनाती पर वापस कर दिया गया। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि लम्बे समय से थानों पर तैनात इन आरक्षियों का स्थानान्तरण किसके दबाव में निरस्त किया जा रहा है। ज्ञातव्य हो कि इससे पूर्व भी कुछ पुलिसकर्मियों के स्थानान्तरण निरस्त किये जा चुके है। जो कि विभाग में चर्चा का विषय बना हुआ है।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा
न्यायालय द्वारा लगाया गया 50 हजार रूपये का अर्थदण्ड
बहराइच। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा दस वर्ष की कारावास की सजा सुनाते हुए पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। मामला बीते 12 मई 2018 का है। थाना विशेश्वरगंज क्षेत्र की एक महिला द्वारा तहरीर दी गई थी कि अहिरनपुरवा गुजरा निवासी संतोष यादव पुत्र केशव द्वारा उनकी नाबालिग बेटी को शौच जाते समय पकड़कर अश्लील हरकत की गई। जिस पर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना उपरान्त धारा 376 व पाक्सो एक्ट तथा दलित एक्ट के आरोप भी तय किए गए थे। आरोप पत्र 16 अगस्त 2018 को न्यायालय पर प्रेषित किया गया था। मामला न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि के अदालत पर विचाराधीन था। अदालत द्वारा दोनों पक्षों की जिरह व बहस के बाद संतोष यादव को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास व पचास हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन