गैर इरादतन हत्या के पांच दोषियों को 10-10 वर्ष का कठोर करावास : 13,000-13,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Thu, Aug 28, 2025
बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा गैर इरादतन हत्या के दोषी पांच अभियुक्तों को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई व 13,000-13,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी मुकदमा सोमई द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वादी का गन्ना नहर के बगल में लगा है। 01 नवम्बर 2023 को गन्ने से अगौरा काट लिया गया था। वादी मुकदमा को पता चला कि मौजीलाल अगौरा काट ले गये हैं। वादी मुकदमा उनके घर उलहाना दिया। इसी रंजिश से जगतराम, मौजीलाल, देशराज, कोने व तेजराम लाठी-डंडा, फरसा से लैस होकर समय करीब 07 बजे शाम वादी मुकदमा के दरवाजे पर आये व मारने लगे। जिससे वादी मुकदमा व उसके लड़के तहसीलदार तथा उसके भाई भगौती को काफी चोटें आई। विपक्षी गालियाँ देते हुए भाग गये तथा थोड़ी देर बाद वादी के भाई भगौती की मृत्यु हो गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना खैरीघाट में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर 02 नवम्बर 2023 को मुअसं. 252/2003 धारा 147, 148, 149, 504, 304 भा.द.वि. के तहत जगतराम, मौजी लाल, देशराज, कोने व तेजराम निवासीगण उढ़रापुरवा दा. मुनीमपुर कला थाना खैरीघाट के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि. लक्ष्मी चन्द द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण जगतराम, मौजी लाल, देशराज, कोने, तेजराम उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र 14 नवम्बर 2003 को प्रेषित कर न्यायालय द्वारा 22 सितम्बर 2008 को आरोपों को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में दोषी अभियुक्तगण जगतराम, मौजी लाल, देशराज, कोने, तेजराम उपरोक्त को 10-10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 13000- 13000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01-01 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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