: नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास
Admin
Thu, Aug 29, 2024न्यायालय ने 11 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
अर्थदण्ड अदा न करने पर 11 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
बहराइच। नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को न्यायालय ने 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11000 के रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि एएसजे पाक्सो एक्ट द्वारा घटना कारित करने वाले अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 11000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। वादी द्वारा दी गयी लिखित सूचना के आधार पर 22 मार्च 2019 को समय 11 बजे वादी की भतीजी (पीड़िता) उम्र 16 वर्ष जो अपने घर के बगल में सरकारी नल पर पानी लेने गई थी उसी बीच गाँव के ही विपिन कुमार पुत्र उदय भान द्वारा पीड़िता का मुँह साधकर अपने घर उठा ले गया और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। जिसके सम्बन्ध में 23 मार्च 2019 को थाना पयागपुर में मुअसं.110/2019 धारा 376 भादवि व पाक्सो एक्ट के तहत विपिन कुमार पुत्र उदय भान निवासी सोहरियावा थाना पयागपुर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। स्थानीय थाना के विवेचक निरीक्षक पारस प्रसाद द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र उदय भान निवासी सोहरियावा थाना पयागपुर के विरुद्ध आरोप पत्र 29 अगस्त 2019 को धारा 376, 342 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष प्रेषित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि एएसजे पाक्सो एक्ट द्वारा थाना पयागपुर पुलिस, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, विशेष लोक अभियोजक सन्त प्रताप सिंह व सन्तोष सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी व थाना पयागपुर के पैरोकार आरक्षी जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 29 अगस्त 2024 को दोषी अभियुक्त विपिन कुमार पुत्र उदय भान निवासी सोहरियावा थाना पयागपुर को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 11,000 रु के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। दोषसिद्ध अभियुक्त को धारा 4(2) पाक्सो एक्ट में अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 10 माह के अतिरिक्त कारावास एवं धारा 342 भादवि में अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में 01 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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