ब्रेकिंग

छात्र गोविंद पिछले करीब 12 दिनों से माघी गांव में अपने मामा नंद किशोर मौर्य के घर रह रहा था

सीमा सुरक्षा व कानून व्यवस्था का लिया जायजा

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

पुलिस की सक्रियता से लाखों की भैंस मालिक को मिली वापस

डंपर चालक गंभीर रूप से घायल तेल टैंकर का चालक मौके से फरार

Ad

: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष की सजा

न्यायालय द्वारा लगाया गया 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड
बहराइच। नाबालिग बालिका को बहला फुसला कर भगाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। मामला 13 नवम्बर 2018 का है। थाना हरदी के एक गांव में अपने ननिहाल में रह रही एक नाबालिग बालिका के साथ आरोपियों ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। जिस पर पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर चार लोगों के विरूद्ध मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में प्रकाश में आए अभियुक्त सूरज कुमार पाण्डेय पुत्र राजकुमार पाण्डेय निवासी गूढ थाना मोतीपुर के विरूद्ध अपहरण, दुष्कर्म व पाक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र 5 अगस्त 2019 को न्यायालय पर दाखिल किया गया था। बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के बहस सुनने के उपरान्त न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत द्वारा अभियुक्त सूरज कुमार पाण्डेय को दोषी करार देते हुए शनिवार को 20 साल की सजा सुनाते हुए 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में पांच माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें