पुलिस ने चोर को धर दबोचा, दो मोबाइल फोन व नगदी बरामद : कोतवाली नगर पुलिस नें बीते दिनों हुई दो चोरियों का किया खुलासा
Kunwar Diwakar Singh
Tue, Jul 7, 2026
बहराइच। कोतवाली नगर पुलिस नें बीते दिनों हुई दो चोरियों का खुलासा कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के पास से दो मोबाइल फोन व 2100 रूपये नगद बरामद किया। बीते 04 जुलाई को फैसल अहमद द्वारा थाना कोतवाली नगर पर लिखित सूचना दी गई कि 03 जून की रात्रि में अज्ञात चोर द्वारा उनके घर के गेट पर रखे बैग से 03 अदद मोबाइल फोन एवं कुछ नकदी चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं. 124/2026, धारा 303(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। जबकि पूर्व में 15 मई को प्रार्थिनी श्रीमती रीमा अग्रवाल द्वारा सूचना दी गई थी कि उनके घर में लगा वाटर पंप चोरी हो गया है। उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मुअसं. 104/2026, धारा 305(ए) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही थी। प्रभारी कोतवाली नगर वृजेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों एवं पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के क्रम में अभियुक्त समीर पुत्र साकिर, उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी गुल्लाबीर कॉलोनी, थाना दरगाह शरीफ को झिंगहाघाट निकट हनुमान मंदिर से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से 02 अदद चोरी के मोबाइल फोन एवं 1,500 रूपये नकद बरामद किए गए। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने स्वीकार किया कि चोरी किए गए वाटर पंप (टुल्लू पंप) को बेचकर उसे 600 प्राप्त हुए थे, जिसे बरामद कर लिया गया। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास भी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर उसे पुलिस अभिरक्षा में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने हेतु रवाना किया गया।
अवैध देशी पिस्टल के साथ एक गिरफ्तार
बहराइच। थाना रानीपुर पुलिस द्वारा अवैध देशी पिस्टल 32 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस के साथ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। प्रभारी निरीक्षक हरेन्द्र कुमार मिश्र ने बताया कि बिलगांव जाने वाले मार्ग पर स्थित पुलिया के पासएक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रोककर पूछताछ करने पर उसकी पहचान अमन राजपूत पुत्र स्व. धर्मराज निवासी ग्राम चरईपुरवा थाना रानीपुर के रूप में की गई। तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर एवं 01 अदद जिंदा कारतूस बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रानीपुर पर मुअसं. 116/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन