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तारा महिला इन्टर कॉलेज में आयोजित हुआ विशेष पॉक्सो जागरूकता अभियान : विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन

Kunwar Diwakar Singh

Fri, Sep 25, 2026

बहराइच। जनपद न्यायाधीश के निर्देशानुसार सचिव विनोद कुमार यादव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में पॉक्सो अधिनियम, 2012 (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) के प्रावधानों एवं उसके कानूनी परिणामों के संबंध में विद्यार्थियों एवं आमजन को जागरूक करने हेतु जनपद के विद्यालयों में विशेष जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। अभियान में विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों की सरल एवं सही जानकारी उपलब्ध कराये गई तथा अज्ञानता के कारण होने वाले अपराधों एवं उनके गंभीर कानूनी परिणामों से भी अवगत कराया गया। इस अभियान में प्रातः कालीन सभा के दौरान तारा महिला इन्टर कॉलेज में छात्राओं को पॉक्सो अधिनियम, 2012 के प्रावधानों एवं कानूनी परिणामों के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। इसके साथ ही विहान बालिका आवासीय विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभियान के दौरान विद्यार्थियों को विशेष रूप से बताया गया कि 18 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक व्यक्ति कानून की दृष्टि में बालक है तथा बालक की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं है। साथ ही पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अपराधों के गंभीर दण्डात्मक प्रावधानों, बाल विवाह के कानूनी निषेध तथा संकट की स्थिति में उपलब्ध सहायता सेवाओं जिसमे हेल्पलाइन चाइल्डलाइन 1098, पुलिस112, बाल कल्याण समिति अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने की जानकारी भी दी गयी। इसके अतिरिक्त पैनल अधिवक्ता डॉ ध्यान प्रकाश श्रीवास्तव द्वारा नानपारा स्थित विद्यालय में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

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