: ‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘ अभियान के तहत किया गया पौधरोपण
Tue, Aug 13, 2024
अभियान का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण व प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा को बढ़ावा देना
बहराइच। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने हाल ही में ‘‘एक पेड़ माँ के नाम,‘‘ ‘‘प्लास्टिक का उपयोग न करें,‘‘ और ‘‘डाक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकें‘‘ जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का आयोजन किया। इन अभियानों का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता और चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एमएलसी डा. प्रज्ञा त्रिपाठी रही। विशेष अतिथि के रूप में डा.एन सी बावा व डा. सगुना वर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इन परियोजनाओं को सफलतापूर्वक अंजाम देने में आईएमए की अध्यक्ष डा. रीना केडिया और अन्य प्रमुख सदस्यों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। जिनमें डा.अनिल केडिया, डा.अनिल अग्रवाल, डा. छाया श्रीवास्तव, डा.ओ.पी.पांडे, डा.शैलेश जायसवाल, डा.एस.के.वर्मा, डा.संगीता मेहता, डा. स्वाति अग्रवाल सहित अन्य चिकित्सक शामिल रहे। इन अभियानों के माध्यम से आईएमए ने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाया है। ‘‘एक पेड़ माँ के नाम‘‘ अभियान में सैकड़ों पेड़ लगाए गए। जबकि ‘‘प्लास्टिक का उपयोग न करें‘‘ पहल ने लोगों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। साथ ही, ‘‘डॉक्टरों के खिलाफ हिंसा को रोकें‘‘ अभियान ने चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा की अहमियत को रेखांकित किया। आईएमए ऐसे अभियानों को भविष्य में भी जारी रखने का संकल्प करता है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन हो सके।
: नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष की सजा
Mon, Aug 12, 2024
न्यायालय द्वारा लगाया गया 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड
बहराइच। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई हैं। साथ ही साथ 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। मामला थाना जरवलरोड अन्तर्गत 8 सितम्बर 2017 का है। क्षेत्र की एक नाबालिग बालिका स्टेट बैंक एटीएम कार्ड बनवाने गई थी। वापस न लौटने पर परिजनों द्वारा तलाश की गई। जिस पर बालिका न मिली। पीड़िता की मां द्वारा थाना जरवलरोड पर तहरीर दी गई। जिस पर पुलिस द्वारा धारा 363 के तहत जांच शुरू की। विवेचना उपरान्त पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद पुलिस ने आरोपी निकिल कुमार के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत बीते 30 मार्च 2018 को पुलिस द्वारा न्यायालय पर आरोप पत्र दाखिल किया गया। मामला न्यायालय पाक्सो एक्ट दीपकांत मणि की अदालत पर विचाराधीन था। न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरान्त आरोपी निकिल कुमार पुत्र प्रताप निवासी मदारपुर थाना जरवलरोड को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाते हुए 70 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में सात माह का अतिरिक्त कारावास आरोपी को भुगतना पड़ेगा।
चौकी प्रभारियों के कार्य क्षेत्र में फेरबदल
बहराइच। पुलिस अधीक्षक वृदा शुक्ला द्वारा कानून व्यवस्था के तहत उप निरीक्षकों के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया है। उप निरीक्षक विनय कुमार पाण्डेय वरिष्ठ उप निरीक्षक थाना कोतवाली देहात से प्रभारी चौकी तिकोनी बाग, उप निरीक्षक अभिषेक कुमार सिंह चौकी प्रभारी कानूनगोपुरा से थाना दरगाह शरीफ, उप निरीक्षक दीपेंद्र सिंह थाना कोतवाली देहात से प्रभारी चौकी कानूनगोपुरा, उप निरीक्षक ओम प्रकाश यादव थाना सुजौली से प्रभारी चौकी चिलवरिया, उप निरीक्षक अजय प्रताप यादव प्रभारी चौकी चिलवरिया से थाना सुजौली बनाया गया है।
: बच्चों समेत पीड़ित महिला ने शुरू किया आमरण अनशन
Mon, Aug 12, 2024
हुजूरपुर पुलिस द्वारा दबंगों की नहीं की जा रही गिरफ्तारी
सामान लूटकर महिला के घर में लगा दिया ताला
बहराइच। दबंगों द्वारा महिला व उसके बच्चों की पिटाई के बाद दर्ज हुए मुकदमें की रंजिश कंे चलते दबंगों ने महिला के घर में घुसकर लूटपाट कर घर से खाद्यान्न व अन्य सामान उठा ले गए। जिसके बाद घर में ताला लगा दिया। पुलिस द्वारा दबंगों की गिरफ्तारी न करने व घर में ताला लगाने के चलते महिला अपने बच्चों के साथ कलेक्टेªट पर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। गौरतलब हो कि थाना हुजूरपुर के रेवलिया चुन्नूपुरवा निवासिनी सादिया के पति मो.इसा बाहर मजदूरी करते है। पीड़िता अपने बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। पीड़ित महिला सादिया के अनुसार छक्कन उर्फ शानू पुत्र जलील, बब्बन पुत्र जलील, कामिल खां पुत्र असलम, अली खान पुत्र अजमत खान, मलंग खान पुत्र अहमद ने उसके घर में घुसकर पिटाई की थी। जिस पर मुअसं. 314/24 दर्ज किया था। दबंगों ने पुनः बीते 9 जुलाई 24 की रात्रि करीब 9 बजे पीड़िता के घर में घुसकर पुनः मारापीटा। जिसमें मो.सालिक उर्फ छक्कन पुत्र जलील, बब्बन पुत्र जलील, हुस्नबानो पत्नी बब्बन, खैरूलनिशा पत्नी जलील, साकरून पत्नी सालिक बतौर पीड़िता शामिल रहे। पीड़िता द्वारा दी गई पुनः तहरीर पर पुलिस ने मुअसं. 302/24 के तहत मामला दर्ज कर लिया। मुकदमा दर्ज किये जाने के चलते दबंग भड़क उठे और वे महिला के घर में घुसकर लूटपाट की व खाद्यान्न समेत अन्य गृहस्थी का सामान उठा ले गए। जिसके बाद पीड़िता अपने बच्चों के साथ इधर उधर भटक रही है। हुजूरपुर पुलिस द्वारा दबंगों की गिरफ्तारी नहीं की गई। जिसके चलते दबंग उसे जानमाल की धमकी दे रहे है। पीड़िता द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी व घर का ताला खुलवाने के लिए कई शिकायती पत्र दिया पर हुजूरपुर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिस पर मजबूर होकर पीड़िता सोमवार को कलेक्टेªट स्थित धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया। पीड़िता की मांग है कि दबंगों से घर का ताला खुलवाया जाये, दबंग घर से जो सामान उठा ले गए है उसकों वापस कराया जाये। दोनों मुकदमों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जाये अन्यथा वह धरना स्थल पर आमरण अनशन जारी रखेगी। पीड़िता का यह भी कहना है कि दबंग उसकों तथा उसके बच्चों को मारकर कभी भी गायब कर सकते है।