: ताऊ ने दो वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म, गंभीर हालत में लखनऊ रेफर
Tue, Apr 18, 2023
बहराइच,। जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक गांव निवासी दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके ताऊ ने दुष्कर्म किया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मासूम बच्ची को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी ताऊ के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पयागपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके ताऊ ने ही गलत हरकत किया है। गांव निवासी ग्रामीण की बेटी के पास सोमवार शाम को उसका ताऊ लेट गया। इसके बाद उसने मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट किया। जब बच्ची की हालत गंभीर हुई तो परिवार के लोगों को पता चला। घटना के बाद ताऊ फरार हो गया। परिवार के लोगों ने बालिका को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान काफी रक्तस्राव होने और हालत में सुधार न होने पर बच्ची को लखनऊ रेफर कर दिया गया। उधर घटना की जानकारी होने पर रात में ही जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद राय ने मौके का मुआयना किया। प्रभारी निरीक्षक राज कुमार पांडेय ने बताया कि मासूम बच्ची के पिता की तहरीर पर ताऊ के विरुद्ध दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच चल रही है। पूछताछ और जांच के बाद आरोपी को जेल भेजा जायेगा।
काफी देर तक कोई महिला चिकित्सक नहीं पहुंची
दो वर्ष की बच्ची को सीएचसी से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल में काफी देर तक कोई महिला चिकित्सक नहीं पहुंची। जबकि एसपी और एएसपी वहां पहुंच कर जांच करने लगे। पुलिस के फोन करने पर डॉक्टर पहुंची और बालिका को लखनऊ रेफर कर दिया गया।
: ताऊ ने दो वर्षीया बच्ची के प्राइवेट पार्ट में किया चोट, लखनऊ रेफर
Tue, Apr 18, 2023
बहराइच,। जिले के पयागपुर थाना क्षेत्र में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। एक गांव निवासी दो वर्षीय मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में उसके ताऊ ने बदनीयत से ही चोट किया। जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मासूम बच्ची को जिला अस्पताल से मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने आरोपी ताऊ के विरुद्ध दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। पयागपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी दो वर्षीय मासूम बच्ची के साथ उसके ताऊ ने ही गलत हरकत किया है। गांव निवासी ग्रामीण की बेटी के पास सोमवार शाम को उसका ताऊ लेट गया। इसके बाद उसने मासूम बच्ची के प्राइवेट पार्ट में चोट किया। जब बच्ची की हालत गंभीर हुई तो परिवार के लोगों को पता चला। घटना के बाद ताऊ फरार हो गया। परिवार के लोगों ने बालिका को सीएचसी में भर्ती कराया। जहां हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान काफी रक्तस्राव होने और हालत में सुधार न होने पर बच्ची को लखनऊ रेफर कर दिया गया। उधर घटना की जानकारी होने पर रात में ही जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक नगर कुंवर ज्ञानंजय सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी आनंद राय ने मौके का मुआयना किया। प्रभारी निरीक्षक राज कुमार पांडेय ने बताया कि मासूम बच्ची के पिता की तहरीर पर ताऊ के विरुद्ध दुष्कर्म करने और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच चल रही है। पूछताछ और जांच के बाद आरोपी को जेल भेजा जायेगा।
काफी देर तक कोई महिला चिकित्सक नहीं पहुंची
दो वर्ष की बच्ची को सीएचसी से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। लेकिन अस्पताल में काफी देर तक कोई महिला चिकित्सक नहीं पहुंची। जबकि एसपी और एएसपी वहां पहुंच कर जांच करने लगे। पुलिस के फोन करने पर डॉक्टर पहुंची और बालिका को लखनऊ रेफर कर दिया गया।
: ट्रांज़ेक्शन फेल धनराशियों के भुगतान की अन्तिम तिथि 30 अप्रैल
Mon, Apr 17, 2023
बहराइच। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि जनपद में वर्तमान में ई-कुबेर व्यवस्था के तहत कोषागार से डी.डी.ओ. पोर्टल के माध्यम से भुगतान किये जा रहे हैं, जिससे कतिपय धनराशियॉ या ट्रांज़ेक्शन विभिन्न कारणों से यथा खाता संख्या/आई.एफ.एस.सी. कोड सही न होने/खाते का संचालन अवरूद्ध होने अथवा अन्य कारणों से फेल हो जाते हैं जो डी.डी.ओ. पोर्टल पर प्रदर्शित होते हैं, जिन्हें आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा शासनादेश संख्या 12/2016 दिनांक 23 अगस्त 2016 के प्रस्तर 3/(4) में दी गयी व्यवस्थानुसार सामान्य देयक प्रस्तुत करने पर भुगतान किया जाता है। वरिष्ठ कोषाधिकारी अशोक कुमार प्रजापति ने बताया कि शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में फेल हुए ट्रांज़ेक्शन को चालू वित्तीय वर्ष में 30 अप्रैल तक भुगतान किये जाने की व्यवस्था दी गयी है, तत्पश्चात उक्त धनराशि लैप्स हो जायेगी। इस सम्बन्ध में श्री प्रजापति ने समस्त आहरण वितरण अधिकारियों से अपेक्षा की है कि विलम्बतम 25 अप्रैल तक कोषागार में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि सम्यक परीक्षणोंपरान्त उनके भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही करायी जा सके। विलम्ब से प्रस्तुत देयक की धनराशि के लैप्स होने पर कोषागार उत्तरदायी नहीं होगा।