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1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

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हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा : 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Jul 30, 2026

बहराइच। हत्या के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी कविता निगम (चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया। दिनांक 28.05.2004 को समय लगभग 11ः30 बजे रात्रि वादी मुकदमा जमींदार यादव पुत्र प्यारे यादव निवासी नकहा थाना खैरीघाट ने सूचना दी कि जमीनी विवाद की रंजिश के चलते विपक्षी पृथ्वीराज यादव उसके दरवाजे पर आया तथा उसके पुत्र बच्छराज को तमंचे से गोली मार दी थी। जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। उक्त सूचना के आधार पर थाना खैरीघाट पर अभियुक्त के विरुद्ध मुअसं. 129/2004 धारा 302 भा.दं.सं. तथा मुअसं. 132/2004 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारंभ की गई। तत्कालीन विवेचक उप निरीक्षक दर्शन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 302 भा.द.वि. में दिनांक 19.07.2004 को प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 09.05.2005 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी कविता निगम (चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बहराइच) द्वारा प्रभारी थाना खैरीघाट, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय बहराइच, अभियोजक सुनील कुमार जायसवाल एडीजीसी, कोर्ट मोहर्रिर का. सूरज कुमार गौंड तथा थाना पैरोकार हे.का. रामजीत पटेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 30.07.2026 को दोषी अभियुक्त पृथ्वीराज यादव पुत्र शिवबालक यादव निवासी नकहा थाना खैरीघाट को दण्डित किया गया। जबकि मुअसं. 132/2004 धारा 3/25 आयुध अधिनियम में संदेह का लाभ देते हुए अभियुक्त को धारा 3/25 में दोषमुक्त किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में अतिरिक्त 10 माह का साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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