चाइनीज महिला को 8 वर्ष के कारावास की सजा : 50,000 रूपये के अर्थदण्ड किया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Mon, Nov 17, 2025
रूपईडीहा, बहराइच। थाना रुपईडीहा पुलिस एवं मॉनीटरिंग सेल, पुलिस कार्यालय की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप विदेशी अधिनियम के एक महत्वपूर्ण मामले में न्यायालय द्वारा एक चाइनीज अभियुक्ता को 8 वर्ष का साधारण कारावास एवं 50,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। प्रभारी निरीक्षक रूपईडीहा रमेश सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 2 दिसंबर 2023 को भारत-नेपाल सीमा स्थित एसएसबी चेकपोस्ट पर चेकिंग के दौरान अभियुक्ता ली जिन मेयी उर्फ ली शिन मेई, निवासी चीन, को रोककर पूछताछ की गई। उसके पास चीन राष्ट्र का पासपोर्ट तथा नेपाल का वीजा पाया गया, परंतु भारत में प्रवेश से सम्बंधित कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत न कर पाने पर उसे हिरासत में लिया गया। अभियुक्ता के पास से पासपोर्ट, नागरिकता कार्ड, एटीएम कार्ड, मोबाइल, ईयरफोन, मसाजर, मेमोरी बुक, चीनी भाषा की धार्मिक पुस्तक आदि दस्तावेज एवं सामग्री नियमानुसार कब्जे में लेकर थाना रुपईडीहा में विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। प्रकरण की विवेचना उपनिरीक्षक विजय कुमार द्वारा पूर्ण कर दिनांक 7 दिसंबर 2023 को आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया गया, जिसे स्वीकार किया गया। प्रकरण में प्रभारी निरीक्षक थाना रुपईडीहा, आरक्षी पंकज पटेल (थाना पैरोकार), कोर्ट मोहर्रिर म.हे.का. चन्दा देवी तथा एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह द्वारा “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी पैरवी की गई। जिसमें तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा दिनांक 17 नवंबर 2025 को अभियुक्ता ली जिन मेयी उर्फ ली शिन मेई, पुत्री ली यू हाई निवासी काओ एर, काओवांग टाउन, बॉक्सिंग काउंटी, शेडोंग प्रांत, ग्राम संख्या 198, राष्ट्र चीन को दोषी पाते हुए सजा दी गई।
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