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यौन अपराध के 02 दोषियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास : 60,000-60,000 के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Tue, Oct 7, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी श्री दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो द्वारा नाबालिग से यौन अपराध के 02 अभियुक्तों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व 60,000-60,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि वादी की 16 वर्षीय पुत्री (पीड़िता) दिनांक 09.02.2017 को शाम करीब 7 बजे शौच के लिए गांव से बाहर खेत में गयी थी। वहाँ पहले से अरविन्द पुत्र बाबूराम व ग्राम बदरौली धोबिनपुरवा के ओमकार पुत्र बच्चाराम आदि मौजूद थे। सभी लोगों ने बहला-फुसलाकर व डरा-धमकाकर वादी की पुत्री को पकड़ लिया तथा मिलकर पीड़िता को गलत नीयत से कहीं भेज दिया। वादी द्वारा अपनी पुत्री की काफी तलाश की गयी परन्तु पता नहीं चला। जिसके सम्बन्ध में थाना कैसरगंज में मुअसं. 519/2017 धारा 363, 366 भादवि के तहत अरविन्द, ओमकार आदि के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. एस.एन. यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अरविन्द कुमार यादव पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम खरचसिन पुरवा व ओमकार यादव पुत्र बच्चाराम निवासी पिपहरा पुरवा (घोसिनपुरवा) दा. बदरौली थाना कैसरगंज के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 363, 366, 376डी भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप-पत्र दिनांक 19.04.2017 को प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 10.08.2017 को विरचित किया गया। प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 07.10.2025 को दोषी अभियुक्तों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व 60,000-60,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 05-05 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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