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गंभीर चोट पहुंचाने वाले पांच अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावा : 6,500-6,500 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Fri, Jun 6, 2025

बहराइच। न्यायालय ने मारपीट कर गम्भीर चोट करने वाले अभियुक्तों को 03-03 वर्ष का साधारण कारावास व 6,500-6,500 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। ’न्यायालय पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) द्वारा घटना करने वाले अभियुक्तों को दण्डित किया गया। गोपीचन्द पुत्र हरिहर निवासी मेटूकहा थाना रामगांव द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गयी कि दिनाँक 23.02.2013 को विपक्षीगण जय जयराम पुत्र बुधराम, मनोज पुत्र धीरज, नत्थू पुत्र शुकुल, तोताराम पुत्र मैकूलाल व दयाराम पुत्र बुधसागर निवासीगण ग्राम मटूकहा कादियापुर दा. तारापुर खुर्द थाना रामगांव द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर गोपीचन्द व उसके परिवारजनों को गाली गुप्ता देते हुये मारपीट की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना रामगांव में दिनांक 23.02.2013 को गोपीचन्द द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 227/2013 धारा 323, 325, 504 के तहत अभियुक्तगण जय जयराम पुत्र बुधराम, मनोज पुत्र धीरज, नत्थू पुत्र शुकुल, तोताराम पुत्र मैकूलाल व दयाराम पुत्र बुधसागर के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि. के.डी. सिंह (सेवानिवृत्त) व उ.नि. विनोद कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण जय जयराम,मनोज, नत्थू, तोताराम, दयाराम उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 23.04.2013 को प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 22.01.2020 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) द्वारा प्रभारी थाना रामगांव, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, एडीजीसी क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर हे.का. रविन्द्र कुमार व थाना पैरोकार का. कृष्ण कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-06.06.2025 को दोषी अभियुक्तगण जय जयराम, मनोज, नत्थू, तोताराम, दयाराम उपरोक्त को दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में तीन माह 15 दिन का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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