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यौन अपराध के दोषी को 10 वर्ष के कारावास की सजा : 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Fri, Nov 7, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार गौतम, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) द्वारा नाबालिग से यौन अपराध के दोषी को 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। नाबालिग बालिका (पीड़िता) उम्र करीब 15 वर्ष द्वारा थाना पयागपुर पुलिस को सूचना दी कि वह अपने खेत में पाही बनाकर अपने जानवर बांधती है। 24.07.2017 को शाम करीब 06 बजे वह अपने पाही पर जानवरों को चारा डालने गयी थी तो विपक्षी सद्दाम अली पुत्र फारूख निवासी परागपुरवा, दा. मनिकापुर थाना पयागुपर जो उसके ही गाँव का है विपक्षी पीछे से आकर उसे पकड़कर घारी में खींच ले गया तथा जबरन उसके साथ बलात्कार किया। जिसके सम्बन्ध में थाना पयागपुर में दिनांक 24.07.2017 को मुअसं. 688/17 धारा 376 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक थानाध्यक्ष श्री संजय कुमार मिश्र द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त सद्दाम अली उपरोक्त के विरुद्ध धारा 376 व 3/4 पॉक्सो एक्ट में आरोप-पत्र दिनांक 08.10.2017 को प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 24.10.2017 को विरचित किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष कुमार सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर हे.का. राहुल कुमार व थाना पैरोकार का. जितेन्द्र यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 07.11.2025 को दोषी अभियुक्त सद्दाम अली उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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