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एनडीपीएस की आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास : 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Tue, Nov 11, 2025

बहराइच। थाना रुपईडीहा पुलिस व मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय की प्रभावी पैरवी पर न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट की आरोपी को 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। थाना रुपईडीहा की एनडीपीएस एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्ता को दिनांक 28.03.2024 को स्थानीय थाना पुलिस व एसएसबी की संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग के दौरान बार्डर क्षेत्र से बैग में 07 किलो 400 ग्राम चरस के साथ पुलिस हिरासत में लेकर स्थानीय थाना पर मुअसं.-161ध्2024 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत सयपुरा बुढ़ा पुत्री मन बहादुर बुढ़ा निवासी कोल जिला रुकुम राष्ट नेपाल के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। विवेचना के उपरांत उ.नि. राम सुधार यादव द्वारा आरोप पत्र 05.04.2024 को न्यायालय प्रेषित किया गया था। जिसको न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2024 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में प्रभारी थाना रुपईडीहा, थाना पैरोकार आरक्षी अभिमन्यु कुमार, कोर्ट मोहर्रिर हे.का. चन्दा देवी व विशेष लोक अभियोजक प्रेम प्रकाश मिश्रा द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसमें दिनांक 11.11.2025 को न्यायालय ए.एस.जे. तृतीय/एनडीपीएस एक्ट द्वारा अभियुक्ता उपरोक्त को दोषसिद्ध पाये जाने पर 15 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,50,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 वर्ष 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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