गैंगस्टर एक्ट के दोषसिद्ध अभियुक्तों को 05 वर्ष का सश्रम कारावास : 10,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Fri, Jul 10, 2026
बहराइच। गैंगस्टर एक्ट के दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय/पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद (पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, गैंगस्टर एक्ट द्वारा दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया। 03 दिसम्बर 2011 को तत्कालीन थानाध्यक्ष कैसरगंज कपिलमुनि सिंह को प्राप्त सूचना के आधार पर यह संज्ञान में आया कि अभियुक्तगण अजीज पुत्र बच्छन, लल्लू पुत्र कल्लू व अकील पुत्र मकबूल निवासीगण गण्डारा, थाना कैसरगंज एक गिरोह के रूप में सक्रिय होकर गोवंश संबंधी अपराध, मंदिर-मस्जिद में चोरी तथा साम्प्रदायिक सौहार्द भंग करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त हैं। उक्त आधार पर थाना कैसरगंज में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुअसं. 1305/2011 धारा 3(1) यूपीजी एक्ट पंजीकृत किया गया। जिसके बाद विवेचना प्रारंभ की गई तथा नियमानुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित की गयी। पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्तगण अजीज व लल्लू उपरोक्त को दण्डित किया गया। जबकि मुकदमें के दौरान अकील की मौत हो गई।
गैर इरादतन हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
बहराइच। गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को आजीवन साधारण कारावास व 1,00,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय/ पीठासीन अधिकारी कविता निगम (चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) द्वारा दोषी अभियुक्त को दण्डित किया गया। दिनांक 19.08.2015 को समय करीब 07 बजे सुबह वादी मुकदमा विजय कुमार के भाई अवधराम यादव शौच कर घर वापस आ रहे थे कि रास्ते में विपक्षीगण रंजिशन अवधराम के सिर पर बांस के फरचे से हमला कर दिया। जिससे उसके सिर में गम्भीर चोटें आई तथा इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में थाना खैरीघाट में अभियुक्तगण के विरुद्ध मुअसं. 922/2015 धारा 308 आईपीसी पंजीकृत किया गया तथा विवेचना प्रारंभ की गई। न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत दोषी अभियुक्त धनंजय उर्फ संजय पुत्र राधेश्याम उपरोक्त को साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
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