न्यायालय ने दुष्कर्म के आरोपियों को सुनाई सजा : 70 हजार व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Thu, Jun 19, 2025
बहराइच। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र राजितराम को 10 वर्ष व मोल्हे पुत्र जगमोहन को 03 वर्ष निवासीगण कन्दौला थाना बौण्डी को सजा सुनाई। दोनों को 70 हजार व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा घटना करने वाले अभियुक्तों को दण्डित किया गया। बलिका के पिता द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गयी कि दिनांक 03.06.2016 को सायं करीब 07 बजे विपक्षी अनिल कुमार व मोल्हे ने मेरी 14 वर्षीय लड़की को गलत नीयत से बहला फुसलाकर अपने अन्य साथियों की सहायता से भगा ले गये। काफी तलाश की परन्तु वह नहीं मिली। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 28.06.2016 को थाना बौण्डी में दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 771/2016 धारा 363, 366 भा.द.वि. के तहत अभियुक्तगण अनिल कुमार, मोल्हे व राम भजन के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचक उ.नि. विनोद कुमार द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त आरोप पत्र अभियुक्त अनिल कुमार अन्तर्गत धारा 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट व अभियुक्त मोल्हे अन्तर्गत धारा 363, 366 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट तथा अन्य प्रकाश में आये अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र धारा 504, 506 भा.द.वि. प्रेषित किया गया तथा आरोपों को न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2018 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना बौण्डी, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी, म.आ. सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का.अरविन्द चौरसिया की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 19.06.2025 को दोषी अभियुक्तों को दण्डित किया गया। वहीं अर्थदण्ड न अदा करने पर अनिल कुमार को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास व मोल्हे को तीन माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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