यौन अपराधी को दो वर्ष के कारावास की सजा : 20,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Sat, Sep 20, 2025
बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा यौन अपराध के अपराधी को 02 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई व 20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया। बालिका की मां द्वारा पुलिस को सूचना दी गयी कि अकबाल पुत्र रज्जन निवासी ग्राम गंगवल थाना विशेश्वरगंज मेरी 12 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर कहीं भगा ले गये। शाम को मां ने काफी तलाश किया परन्तु बालिका नहीं मिली। दो दिन बाद बालिका को उसके घर के पास रोड पर छोड़कर चले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना विशेश्वरगंज में 28 मई 2017 को मुअसं. धारा 363, 366, 506 के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. रामबहादुर यादव द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अकबाल उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र 11 जुलाई 2017 को प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को 26.सितम्बर 2017 को विरचित किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह, सन्तोष कुमार सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का. सतीश मौर्या की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप 20 सितम्बर 2025 को दोषी अभियुक्त अकबाल उपरोक्त को 02 वर्ष का कारावास व 20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में 01 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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