ब्रेकिंग

दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे 80 नव विवाहित जोड़े

योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाना है

ग्राम भरथापुर वासियों को मिलेंगे 136 मुख्यमंत्री आवास

नेपाल से भारतीय क्षेत्र में लाया जा रहा था अखरोट

छात्रों को टोली निर्माण विधि सिखाई गई

Ad

दोष सिद्ध हत्या अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा : 11,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Jul 10, 2025

बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 11,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा विजय पाल पुत्र प्यारे निवासी केशवापुर थाना को. नानपारा द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वादी की नानी मंगाला पत्नी बेवा लाला यादव निवासिनी गौरा धनौली थाना नानपारा 20 वर्षों से वादी के यहां रह रही थी। उन्होने अपनी जमीन में से कुछ जमीन अपनी तीनों बेटियों को बैनामा कर दिया था। जिससे गुड्डू पुत्र रामचन्दर नि.गौरा धनौली काफी क्षुब्ध एवं नाराज था। दिनांक 21.04.2022 को दिन में लगभग 12.00 बजे गुडड् वादी के घर पर आया तथा वादी की नानी के घर के अन्दर बरामदे मे बैठी हुई थी उनके पास पहुंचा व इसी भूमि विवाद को लेकर वादी की नानी मंगाला उपरोक्त की कनपटी पर पिस्टल से गोली मारकर हत्या कर दी थी तथा वहां से पिस्टल समेत भाग निकला था। थाना को. नानपारा में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 21.04.2022 को मुअसं. 161/2022 धारा 302, 504 भा.द.वि. के तहत गुड्डू उर्फ शिवप्रसाद पुत्र रामचन्दर निवासी गौरा धनौली थाना मटेरा के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक शमशेर बहादुर सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त गुड्डू उर्फ शिवप्रसाद उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 12.05.2022 को धारा 302 भा.द.वि. व 3/25 आर्म्स एक्ट दाखिल किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनाँक 15.02.2023 को आरोपों को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सुनील प्रसाद, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मॉनिटरिंग सेल, प्रभारी थाना को. नानपारा, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल सुनील कुमार जायसवाल, कोर्ट मोहर्रिर का. अजीत द्विवेदी, थाना पैरोकार का. निसार अहमद की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 10.07.2025 को दोषी अभियुक्त गुड्डू उर्फ शिवप्रसाद उपरोक्त को आजीवन कारावास व 11,000 रूप्ये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

जरूरी खबरें