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नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा : 1,00,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Tue, Jul 1, 2025

बहराइच। न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 1,00,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा घटना के अंजाम देने वाले अभियुक्त को दण्डित किया। वादिनी मुकदमा द्वारा स्थानीय थाना पर सूचना दी गयी कि वादिनी अनुसूचित जाति की है वादिनी की पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 11 वर्ष दिनांक 19.04.2024 को दिन करीब 12 बजे कृष्णमुरारी विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी आराजीजोत केशव थाना कोतवाली देहात के परिवार में तिलक समारोह था। जहां उसके घर गयी थी। जहां कृष्णमुरारी उपरोक्त ने अपने घर बहारने के लिये वादिनी की पुत्री को बुलाया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। जिसके सम्बन्ध में वादिनी की पुत्री द्वारा अपनी मां को बताया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली देहात में दिनांक-22.04.2024 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 202/2024 धारा-354 भा.द.वि. व 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत कृष्णमुरारी विश्वकर्मा पुत्र राधेश्याम निवासी आराजीजोत केशव थाना कोतवाली देहात के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिसोदिया द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त कृष्णमुरारी विश्वकर्मा उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 24.05.2024 को अन्तर्गत धारा 376(3) भा.द.वि. व 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2) वी एससी/एसटी एक्ट में प्रेषित किया गया तथा न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 27.08.2024 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना कोतवाली देहात, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी, म.आ. सुषमा गौतम व थाना पैरोकार का. सुनील कुमार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 01.07.2025 को दोषी अभियुक्त कृष्णमुरारी विश्वकर्मा उपरोक्त को दण्डित किया गया। अधिरोपित सम्पूर्ण अर्थदण्ड की धनराशि पीड़िता को उसके चिकित्सीय व्यय व पुनर्वास हेतु प्रदान करायी जाएगी।

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