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नाबालिग बालिका से छेड़खानी के अभियुक्त को तीन वर्ष का कारावास : 12,000 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

Kunwar Diwakar Singh

Thu, Jun 5, 2025

बहराइच। न्यायालय ने नाबालिग बालिका से छेड़खानी के अभियुक्त को 03 वर्ष का कारावास व 12,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्तों को दण्डित किया। वादिनी मुकदमा (पीड़िता) द्वारा स्थानीय थाना को सूचना दी गयी कि वादिनी (पीड़िता) उम्र 15 वर्ष दिनाँक 01.04.2016 समय करीब 01.00 बजे दिन में अपनी माता के साथ गांव के उत्तर स्थित खेत में काम कर रही थी। जब उसकी माता फसल को लेकर घर चली गयी तो खेत में अकेली पाकर मौजी लाल जो कि गुण्डा व बदमाश किस्म का व्यक्ति है बालिका के साथ छेड़खानी करने लगा व बलात्कार का प्रयास करने लगा। बालिका के विरोध करने पर उसे थप्पड़ मारा। जिस पर बालिका के शोर मचाने पर लोगों के मौके पर पहुंचने पर उन्हें देखते ही मौजी लाल वहां से भाग गया। जिसके सम्बन्ध में थाना रानीपुर में दिनांक 20.05.2016 को दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 456/2016 धारा 354(।), 323, 506 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट के तहत अभियुक्त मौजी लाल पुत्र योद्धा उर्फ अयोध्या उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। तत्कालीन विवेचनाधिकारी उ.नि. विजय बहादुर मल्ल द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त मौजी लाल पुत्र योद्धा उर्फ अयोध्या निवासी अहिराटाड थाना रानीपुर के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 24.07.2016 को अन्तर्गत धारा 354(।), 323, 506 भा.द.वि. व 7/8 पाक्सो एक्ट प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 09.05.2019 को विरचित किया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना रानीपुर, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश साहनी व थाना पैरोकार का. राम सिंह यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक 05.06.2025 को दोषी अभियुक्त मौजी लाल को दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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