न्यायालय ने हत्या के दोष सिद्ध अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई : 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Thu, Jul 10, 2025
बहराइच। न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा हत्या के दोषी अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वादी मुकदमा रामेन्द्र सिंह पुत्र भिखारी सिंह निवासी उदित सिंह पुरवा दा. बदरौली थाना कैसरगंज द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि वादी के तीन भाई है जो गांव में रहते हैं। बड़े भाई सुरेन्द्र सिंह की मृत्यु हो चुकी है। वादी अपनी पत्नी श्रीमती मंजू देवी उम्र लगभग 45 वर्ष के साथ पंजाब में रहता था व गांव के घर आना-जाना रहता था। वादी ने माह-अक्टूबर वर्ष-2018 में अपने गांव आकर अपने भाई अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन से अपने हिस्से की जमीन को बांटने के लिए कहा किन्तु विपक्षी अमरनाथ सिंह वादी को जमीन का हिस्सा देने को लेकर रंजिश मानने लगे। इसी बंटवारे की रंजिश को लेकर अमरनाथ उर्फ पुत्तन द्वारा कई दिनों से वादी के साथ गाली गलौज की जा रही थी। दिनाँक 21.01.2019 को सुबह करीब 07.15 बजे वादी की पत्नी घर के सामने बर्तन धो रही थी और वादी शौच को गया था। शौच के बाद जब वादी अपने घर पहुंचा तो देखा कि नल पर बर्तन धो रही वादी की पत्नी को वादी का भाई अमरनाथ उर्फ पुत्तन उपरोक्त बांके से ताबड़-तोड़ मार रहा था एवं वादी को देखकर मौके से भाग गया। वादी द्वारा मौके पर जाकर देखा तो विपक्षी ने वादी की पत्नी के गले, हाथ, शरीर पर व सिर पर बांके से काट दिया गया था। जिससे मौके पर ही वादी की पत्नी की मृत्यु हो गई। थाना कैसरगंज में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 21.01.2019 को मुअसं. 38/2019 धारा 302, 504 भा.द.वि. के तहत अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन सिंह पुत्र भिखारी सिंह निवासी उदित सिंह पुरवा दा. बदरौली थाना कैसरगंज के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक निरीक्षक जयप्रकाश पाठक द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन सिंह उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.02.2019 को धारा 302, 504 भा.द.वि. दाखिल किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनाँक 14.08.2019 को आरोपों को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में न्यायालय पीठासीन अधिकारी सतेन्द्र कुमार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, प्रभारी थाना कैसरगंज, डी.जी.सी. क्रिमिनल गिरीश चन्द्र शुक्ला, कोर्ट मोहर्रिर का. सौरभ त्रिपाठी, थाना पैरोकार का. अमरेन्द्र कुमार यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक-10.07.2025 को दोषी अभियुक्त अमरनाथ सिंह उर्फ पुत्तन सिंह उपरोक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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