न्यायालय ने हत्यारोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई : 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Tue, Jul 8, 2025
बहराइच। न्यायालय ने हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास व 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। नीरज यादव पुत्र नंदकिशोर यादव द्वारा पुलिस को सूचना दी कि दिनांक 24 अप्रैल 2013 को 14.00 बजे सिद्धनाथ व दीनानाथ मिश्र पुत्रगण योगेन्द्र नाथ मिश्र निवासीगण पाण्डेयपुरवा दा. बम्भौरी थाना हरदी नीरज यादव के माता-पिता से मारपीट करते हुए देखा। दोनों बदमाश अपने हाथ में चाकू लिये हुए थे और नीरज के माता-पिता को चाकू से मार रहे थे। यह देखकर नीरज उन्हें बचाने दौड़ा तो नीरज को भी मारने के लिये दौड़ाया तो वह वहां से भाग निकला। जिस पर दोनों बदमाश धमकी देते हुये बाइक से भाग गये। नीरज ने मौके पर जाकर देखा तो पिता की मृत्यु हो चुकी थी तथा माता को चाकू से गम्भीर चोट लगी थी। उपरोक्त दोनों बदमाश नीरज के पिता की हत्या करके 24000 रुपये लेकर भाग गए। नीरज की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हरदी में दिनांक 24.04.2013 को मुअसं. 423/2013 धारा 302, 307, 394 भा.द.वि. के तहत सिद्धनाथ व दीनानाथ मिश्र पुत्रगण योगेन्द्र नाथ मिश्र निवासीगण पाण्डेयपुरवा दा. बम्भौरी थाना हरदी के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक राम कोमल व कपिलमुनि द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण सिद्धनाथ व दीनानाथ उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 02.06.2013 को धारा 302, 307, 394 , 411 भा.द.वि. दाखिल किया गया। जिसमें न्यायालय द्वारा दिनाँक 17.03.2015 को आरोपों को विरचित किया गया। उक्त अभियोग में न्यायालय/पीठासीन अधिकारी पवन कुमार शर्मा, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा मॉनिटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, प्रभारी थाना हरदी, ए.डी.जी.सी. क्रिमिनल प्रमोद कुमार सिंह, कोर्ट मोहर्रिर हे.का. रविन्द्र कुमार, थाना पैरोकार का. मुकेश प्रजापति की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 08.07.2025 को दोषी अभियुक्तगण सिद्धनाथ मिश्र व दीनानाथ मिश्र उपरोक्त को सश्रम आजीवन कारावास व 01-01 लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया, अर्थदण्ड न अदा करने पर 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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