: बाइक सवार उचक्कों ने डिग्गी से उड़ाये डेढ लाख
Wed, May 29, 2024
थाना खैरीघाट के तकिया की घटना
बहराइच। बैंक से पैसा निकालकर बाइक की डिग्गी में रखकर घर पहुंचे युवक की डेढ लाख की नगदी बाइक सवार उचक्कों ने पार कर दी। पीड़ित द्वारा अन्य लोगों के साथ बाइक सवार उचक्कों का पीछा किया गया। पर वह कुछ दूर जाने के बाद आंखों से ओझल हो गए और उनका पता नहीं चल सका। मामला थाना खैरीघाट का है। जहां तकिया निवासी कुतबुद्दीन ने बेहडा स्थित बैंक से डेढ लाख रूपये निकाले थे। पैसे निकालने के बाद बाइक की डिग्गी में रखकर घर पहुंचे। घर के बाहर बाइक खड़ी कर पडोस में निर्माणाधीन मकान के राजगीर से बात करने लगे। तभी बाइक सवार उचक्कों ने पहुंचकर उनकी बाइक की डिग्गी में रखा डेढ लाख रूपये लेकर चम्पत हो गए। पडोस में खड़ी बालिका द्वारा कुतबुद्दीन को बताया कि उनकी बाइक की डिग्गी से झोला निकालकर कुछ लोग ले गए है। जिस पर वह अन्य लोगों के साथ उचक्कों की बाइक का पीछा किया। कुछ दूर जाने के बाद उचक्के आंखों से ओझल हो गए और उनका पता नहीं चल सका। पीड़ित ने बताया कि उचक्कों में से एक चौखाने की शर्ट पहने था तथा डीलक्स बाइक से सवार थे। मामले में थानाध्यक्ष खैरीघाट संजय कुमार सिंह से बात की गई तो उनकी मीटिग में व्यस्तता होने के चलते पूरी बात सम्भव न हो सकी।
: छात्रा को मिला न्याय, एसिड अटैक के आरोपियों को 20 वर्ष की सजा
Tue, May 28, 2024
बहराइच। कोचिग से घर लौट रही छात्रा पर एसिड अटैक के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 20 वर्ष का कठोर कारावास व एक लाख रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया है। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को दो साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। गौरतलब हो कि बीते 21 दिसम्बर 2020 को सायं 5 बजे सैयद बाडा चांदपुरा स्थित कोचिंग से अपने घर जा रही छात्रा पर दुलदुल हाउस के निकट तेजाब फेंक दिया था। जिस पर परिजनों द्वारा कोतवाली नगर में मुअसं. 422/20 धारा 326ए के तहत अज्ञात लोगों के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस की जांच में एहतिशाम उर्फ सद्दाम पुत्र अजीजुर रहमान निवासी काजीपुरा व सुहेल उर्फ पी.के.बाबा पुत्र रईस अहमद निवासी काशीराम कालोनी गुल्लाबीर के नाम प्रकाश में आए थे। जिनके विरूद्ध विवेचक योगेन्द्र कुमार द्वारा आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष के बीच हुई बहस के बाद न्यायालय एसएसजे पवन कुमार शर्मा द्वितीय द्वारा दोनों अभियुक्तों को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व दोनों को एक-एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्तों को धारा 326ए व 120बी आईपीसी के तहत सजा सुनाई गई। जुर्माना न अदा करने पर अभियुक्तों को दो-दो वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।
: पाइप चोरी का खुलासा, चोरी गए 84 पाइप व डीसीएम बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार
Wed, May 22, 2024
बहराइच। पाइप चोरी के मामले में थाना फखरपुर पुलिस ने घटना का राजफास करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। चोरी गए 84 पाइपों की कीमत लगभग 10 लाख रूपये है जिन्हें बरामद कर लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक फखरपुर करूणाकर पाण्डेय ने बताया कि जनपद गोण्डा के थाना परसपुर अन्तर्गत कृपापुरवा मलाव निवासी हरि गोविन्द सिंह पुत्र सत्यभान सिंह बीते 19 मई को तहरीर दिया था कि तीन लोग उनके 84 पाइप जो जल जीवन मिशन से सम्बन्धित थे जिन्हें चोरी कर लिया है। जिस पर पुलिस ने मुअसं. 197/24 धारा 379, 411 के तहत नसरूल्ला पुत्र सुभान उल्ला निवासी मगुहरि हलधर मऊ थाना कटरा बाजार, ज्ञानेन्द्र उर्फ हिताशु पुत्र राघवेन्द्र सिंह निवासी सिंहपुर थाना हुजूरपुर व राजू पुत्र मुस्तफा निवासी बुलहा हरिहरपुर थाना रानीपुर के विरूद्ध मामला पंजीकृत किया गया था। जिसमें से पुलिस द्वारा नसरूल्ला को गिरफ्तार कर उनके कब्ज से डीसीएम पर लदे 84 पाइप बरामद किए गए है। जिसकी कीमत करीब 10 लाख रूपये बतायी जा रही है। गिरफ्तारी टीम में उ.नि.अमित गुप्ता, उ.नि. मानिकराज यादव, हे.का. ओंकार सिंह, हे.का.अभयनन्दन, का. दिग्विजय चौधरी शामिल रहे।