न्यायालय ने दुष्कर्मी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई : 70,000 रूपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित
Kunwar Diwakar Singh
Sat, May 31, 2025
बहराइच। न्यायालय ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 70,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। न्यायालय पीठासीन अधिकारी दीपकान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को दण्डित किया गया। बलिका के पिता ने स्थानीय थाना को सूचना दी कि गांव निवासी लालू पुत्र नरेन्द्र कुमार मेरी पुत्री (पीड़िता) उम्र करीब 16 वर्ष को दिनाँक 18.10.2016 को रात करीब 08.30 बजे बहला-फुसला कर कहीं भगा ले गया। तलाश की गई परन्तु कुछ पता नहीं चला। जिसके सम्बन्ध में थाना रिसिया में दिनांक 20.10.2016 को पिता द्वारा दी गयी तहरीरी सूचना के आधार पर मुअसं. 994/2016 धारा 363, 366 भा.द.सं. के तहत अभियुक्त लालू के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था। तत्कालीन विवेचक उ.नि. मोहम्मद अहमद अंसारी द्वारा साक्ष्य संकलन, गवाहों की गवाही व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त लालू उपरोक्त के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 10.11.2016 को अन्तर्गत धारा- 363, 366, 376 भा.द.वि. व 3/4 पाक्सो एक्ट प्रेषित किया गया। न्यायालय द्वारा आरोपों को दिनांक 28.03.2017 को विरचित किया गया। उक्त अभियोग मे न्यायालय/पीठासीन अधिकारी दीप कान्त मणि, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो) द्वारा प्रभारी थाना रिसिया, मॉनीटरिंग सेल पुलिस कार्यालय, जिला शासकीय अधिवक्ता सन्त प्रताप सिंह तथा कोर्ट मोहर्रिर का. बृजेश कुमार साहनी व थाना पैरोकार का. राजेश यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दिनांक- 30.05.2025 को दोषी अभियुक्त लालू पुत्र नरेन्द्र कुमार उर्फ नरेश निवासी कादियापुर दा. सैदा, थाना रिसिया को 10 वर्ष का कारावास व 70,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में दो वर्ष पांच माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी
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